नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चार वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने चार वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरु किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी और इनकम टैक्स विभाग ने इस बात पर सहमति जताई कि 22 मार्च को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वो आदेश इन याचिकाओं पर भी लागू होगा. 22 मार्च को हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया था.
22 मार्च को खारिज याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरु किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरु की है. वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्तीय वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं.
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है. बता दें कि 13 मार्च को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था.