नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की संपत्ति की जांच करने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में लोकपाल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. आज सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने लोकपाल को शिकायत की उसके बाद से उनकी भूमिका खत्म हो गई. जिसके बाद कोर्ट ने लोकपाल को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए लोकपाल को नोटिस जारी किया.
ये भी पढ़ें: लोकपाल के नोटिस पर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली शिबू सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित
हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए लोकपाल को अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 मार्च के लोकपाल के आदेश को चुनौती दी है. लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उन दो संपत्तियों की जांच करे कि संपत्तियां शिबू सोरेन की हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा की.