नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया. इस मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है.
28 फरवरी को कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत आज तक के लिए बढ़ाया था. 28 फरवरी को ही कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.
ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.