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मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर AAP में जश्न का माहौल, जानिए किसने क्या कहा - Manish Sisodia bail

Manish Sisodia Bail: आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर से पार्टी ऑफिस पर नेता ने खुशी जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई. वहीं नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. पढ़ें पूरी खबर..

मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने नेताओं ने जताई खुशी
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने नेताओं ने जताई खुशी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 9, 2024, 11:40 AM IST

Updated : Aug 9, 2024, 2:24 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने फैसले पर खुशी जाहिर की है. वहीं पार्टी ऑफिस पर जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के घर पर भी जमानत के आदेश के बाद परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई.

इस फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि, ये 'आप' और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है. अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा. जो 17 महीने मनीष सिसोदिया के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों को दे सकते थे उसका हिसाब कौन देगा? भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नोताओं को पकड़ कर जेल में डालो. मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी और गहना नहीं मिला फिर भी आपने 17 महीने जेल में रखा. ईडी हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही. आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है.

उनके अलावा कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी लंबे समय से ईडी का दुरुपयोग कर रही है. वे इसे विपक्ष को चुप कराने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. मनीष सिसौदिया की रिहाई से पता चला है कि कानूनी सिस्टम को उन्हें न्याय देने में काफी समय लग गया.

वहीं सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ईडी ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा. ईडी का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ज़मानत दी है. ये ऐतिहासिक फैसला है.

वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि, "मुझे खुशी है कि उन्हें जमानत मिल गई.मुझे उम्मीद है कि वह दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे और अच्छा काम करेंगे."

उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मनी, सिसोदिया को जमानत मिलने पर कहा कि, "मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को, जो अभी भी जेल में हैं."

इसके अलावा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, "यह दिल्ली और देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है. जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्रांति का रोल मॉडल स्थापित किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें बिना किसी तथ्य और फर्जी केस में 17 महीने तक जेल में रखा, यह तानाशाही है. आज सच्चाई की जीत हुई."

वहीं इस मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि, "जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है. मनीष सिसौदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और बीजेपी ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है. शराब नीति घोटाले की जांच अभी भी चल रही है और चाहे वह अरविंद केजरीवाल हों या कोई और, सभी को दोषी माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है."

इसपर दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रतिक्रिया दी, "इस साल ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सात बार खारिज हो चुकी है. आज उनके वकीलों ने योग्यता के आधार पर पैरवी नहीं की, उनकी दलील देरी पर आधारित थी. मनीष सिसौदिया 17-18 महीने तक जेल में थे और मुकदमे में देरी के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई है. वह अभी भी एक आरोपी हैं, और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है. वे दिल्ली के ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, जिसने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला की ओर धकेलने का पाप किया."

उनके अलावा बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा, "भारत में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी जेल में डाला जा रहा है जो कि गलत है. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे उम्मीद है कि के. कविता, अरविंद केजरीवाल और अन्य जिस किसी के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है, उन्हें भी राहत मिलेगी."

यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत, दिल्ली आबकारी घोटाले में है आरोप

Last Updated : Aug 9, 2024, 2:24 PM IST

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