नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में देरी करने पर सीबीआई को फटकार लगाई. मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगने ने अगली तारीख पर जांच अधिकारी को केस डायरी लेकर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 9 मई को होगी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि अंतिम चार्जशीट करीब-करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ कानूनी सवालों पर सीबीआई के अधिकारी आंतरिक चर्चा कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि तीन महीने से एजेंसी अंतिम चार्जशीट के लिए समय ले रही है. अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है. कार्यवाही ठप है. कई आरोपियों की विभिन्न अर्जियां लंबित हैं. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी विकास चंद्र चौरसिया और सीबीआई के एसपी निपुण गुप्ता को केस डायरी के साथ अगली तिथि को पेश होने का आदेश दिया.
आज इस मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए. उन्होंने पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. पूरक चार्जशीट में भोला यादव सहित नौकरी पाने वाले दो अभ्यर्थियों अशोक कुमार और बबीता को आरोपी बनाया गया है.