दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

क्‍या दिवाली के मौके पर ट्रेन में पटाखे ले जा सकते हैं यात्री? रेलवे के नियम जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में, वरना... - FIRECRACKERS

अगर आप भी दिवाली के मौके पर अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो आपके लिए पटाखों को लेकर रेलवे के नियम जानना जरूरी है.

क्‍या ट्रेन में पटाखे ले जा सकते हैं यात्री?
क्‍या ट्रेन में पटाखे ले जा सकते हैं यात्री? (Getty Images)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 21, 2024, 2:47 PM IST

नई दिल्‍ली: दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है. ऐसे में लोग अपने-अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे हैं. इसके चलते ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ने लगी है. घर जाते वक्त लोग अपने परिजनों के लिए तोहफे ले जाते हैं. वहीं, कुछ लोग बच्चों के लिए पटाखे भी ले जाते हैं.

ऐसे में अगर आप भी दिवाली के मौके पर अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो आपके लिए पटाखों को लेकर रेलवे के नियम जानना जरूरी है. रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर ट्रेन में पटाखे और फुलझड़ियां जैसी ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर सख्त पाबंदी है. यानी कोई भी यात्री अपने साथ ट्रेन में पटाखे या फिर अन्य ज्वलनशील वस्तु नहीं ले जा सकता.

इसलिए आप जहां भी रह रहे हैं, वहां पटाखे या फुलझडियां सस्‍ती मिल रही हैं और इन्‍हें दिवाली के मौके पर घर ले जाना चाहते हैं तो आज ही अपनी प्लानिंग बदल दें, क्योंकि अगर आप ट्रेन में पटाखों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

3 साल तक की सजा
बता दें कि अगर कोई यात्री पटाखों को लेकर ट्रेन से सफर करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. नियमानुसार रेलवे ऐसी यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या दोनों की सजा सुना सकता है. उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे भी समय-समय पर यात्रियों से पटाखे लेकर यात्रा न करने की अपील करता रहता है.

इन चीजों के साथ यात्रा करना पर बैन
रेलवे में पटाखे के अलावा कई और ऐसी चीजें हैं, जिनको ले जाने पर बैन लगा हुआ है. इन चीजों से रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है. इसलिए इनको लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित है.

इन वस्तुओं में स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल और ग्रीस आदि के नाम शामिल हैं. हालांकि रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री 20 किलोग्राम तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी टीन के डिब्‍बे में अच्‍छी तरह से पैक होना चाहिए.

यह भी पढ़ें- फ्लाइट को बम थ्रेट मिलने पर क्या होता है ? कैसे काम करती है ऑथोरिटी? जानें सबकुछ

ABOUT THE AUTHOR

...view details