मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2001 में मुंबई में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसे मामले में जमानत दे दी. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया. हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा.
गौरतलब है कि इस साल मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की. गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए.
जया शेट्टी कौन थी?
मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जांच से पता चला है कि जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई. राजन, जो पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.