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40 दिन से फरार सौरभ शर्मा सरेंडर से पहले ही भोपाल कोर्ट से गिरफ्तार, खुलेंगे ये 5 बड़े राज - BHOPAL SAURABH SHARMA ARREST

राजधानी भोपाल की जिला अदालत में मंगलवार को सौरभ शर्मा सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन लोकायुक्त ने इससे पहले ही दबोच लिया.

Bhopal Saurabh Sharma arrest
40 दिन से फरार सौरभ शर्मा सरेंडर से पहले ही भोपाल कोर्ट से गिरफ्तार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 28, 2025, 1:00 PM IST

Updated : Jan 28, 2025, 4:43 PM IST

भोपाल : परिवहन विभाग की काली कमाई से धनकुबेर बने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने भोपाल कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया. सौरभ शर्मा भोपाल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन वह अंदर कोर्ट रूम तक पहुंच पाता, उसके पहले ही लोकायुक्त की टीम ने दबोच लिया. सौरभ शर्मा ने एक दिन पहले वकील के साथ पहुंचकर भोपाल कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन दिया था. बता दें कि सौरभ शर्मा पिछले 40 दिनों से फरार चल रहा था. लोकायुक्त के अलावा आयकर विभाग और ईडी उसकी तलाश करने में जुटी हुई थी. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था.

लोकायुक्त की टीमें पहले से तैनात थी कोर्ट के आसपास

लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद से लगातार फरार चल रहे आरोपी सौरभ शर्मा ने एक दिन पहले भोपाल जिला अदालत में सरेंडर का आवेदन दिया था. वह मंगलवार सुबह कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट रूम में वह पहुंच पाता, इसके पहले ही वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया. इसके बाद लोकायुक्त टीम उसे सफेद कलर की गाड़ी में बैठाकर लोकायुक्त ऑफिस रवाना हो गई.

डायरेक्टर जरनल लोकायुक्त का बयान (ETV Bharat)

मध्यप्रदेश लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसादका कहना है "सौरभ से पूछताछ जारी है. पूछताछ के बाद 24 घंटे में उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. और भी लोगो की गिरफ्तारी की जाएगी."

आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

वकील बोले- गिरफ्तारी अवैध, कोर्ट में आवेदन देंगे

सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशरने कहा "सौरभ शर्मा ने एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया था. लोकायुक्त ने उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया है, क्योंकि सौरभ शर्मा कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आवेदन दिया था. यह गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है. वह एक दिन पहले ही कोर्ट में हाजिर हो गया था. जज के सामने उसने हस्ताक्षर कर दिए थे. उसने एक तरह से सरेंडर कर दिया था. कोर्ट ने 11 बजे पेश होने के लिए कहा था और कोर्ट के आदेश के तहत वह कोर्ट उपस्थित होने के लिए आया था, लेकिन लोकायुक्त ने उसे हिरासत में ले लिया. लोकायुक्त की कार्रवाई के खिलाफ अदालत में आवेदन दिया जा रहा है."

आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

सौरभ ने सरेंडर के आवेदन में सुरक्षा की मांग की थी

सौरभ के वकील राकेश पाराशरका कहना है "सरेंडर की अर्जी में सौरभ शर्मा ने कोर्ट को अपनी जान का खतरा बताया था. उसने कोर्ट से मांग की थी कि पुलिस कस्टडी के दौरान हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल जांच कराई जाए. उसने आशंका जताई थी कि उसे जहर देकर जान से मारने की साजिश हो सकती है. उसने मांग की थी कि उससे पूछकर वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी 3 सीडी तैयार कराई जाएं ताकि रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ नहीं हो सके."

सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर (ETV BHARAT)

खुलेंगे कई राज, 5 अहम सवालों के मिलेंगे जवाब

  1. सौरभ शर्मा से पूछताछ में लोकायुक्त पता करेगी कि उसकी काली कमाई के हिस्सेदार कौन-कौन अधिकारी और सफेदपोश शामिल हैं?
  2. आखिर किसके संरक्षण में एक हवलदार करोड़ों की काली कमाई का मालिक बन बैठा?
  3. आयकर विभाग द्वारा गाड़ी से जब्त किए गए 54 किलो सोना आखिर किसका था और वह उसे कहां ठिकाने के लिए लेकर जा रहा था?
  4. आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना वह कहां से लेकर आया था, लोकायुक्त पता करेगी कि क्या सोने की विदेश से तस्करी भी की जा रही थी?
  5. लोकायुक्त सौरभ से पूछताछ करेगी कि पिछले 42 दिनों से वह कहां था और इस दौरान वह कहां-कहां रुका और किसके संपर्क में रहा, उसे किसने संरक्षण दिया?
Last Updated : Jan 28, 2025, 4:43 PM IST

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