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बेंगलुरु: नाबालिग को वाहन देने पर कोर्ट सख्त, लगाया ₹25 हजार का जुर्माना

Minor Caught Wheeling owner fined: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अदालत ने नाबालिग को वाहन देने के मामले में सख्त रूख अपनाया है. अदालत ने वाहन मालिक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया.

Minor Caught Wheeling; The owner who gave the vehicle is guilty, fined 25 thousand
बेंगलुरु: नाबालिग को दिया वाहन, मालिक पर ₹25 हजार का जुर्माना

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 23, 2024, 11:57 AM IST

Updated : Jan 23, 2024, 1:08 PM IST

बेंगलुरु:यहां के ट्रैफिक संबंधी एक कोर्ट ने नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने के एक मामले में सख्त कार्रवाई की है. अदालत ने वाहन मालिक को इसके लिए दोषी मानते हुए उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एमएमटीसी ट्रैफिक कोर्ट ने वाहन चलाते हुए पकड़े गए नाबालिग को गाड़ी देने वाले को 'दोषी' मानते हुए 25,200 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में वाहन मालिक सेल्वम (59) को दोषी माना और उसे जुर्माना भरने का आदेश दिया.

पेश मामले के अनुसार 9 जनवरी, 2023 को शाम लगभग 4.30 बजे कामाक्षीपाल्या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत नाइस रोड पर दो नाबालिग दोपहिया वाहन पर जा रहे थे. ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को सीज कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है. फिर कामाक्षीपाल्या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. कानून का उल्लंघन करने के कारण दोपहिया वाहन चलाने वाले लड़के के खिलाफ किशोर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था.

कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और लड़के को दोषी पाया गया. इस प्रकार, लड़के पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए सेल्वम के खिलाफ ट्रैफिक कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने पाया कि नाबालिग को सेल्वम ने वाहन प्रदान किया जिससे दुर्घटना हो सकती थी.

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Last Updated : Jan 23, 2024, 1:08 PM IST

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