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असम खनन त्रासदी: दीमा हसाओ में बचाव अभियान 7वें दिन भी जारी - UMARANGSO COAL MINE TRAGEDY

असम के दीमा हसाओ में 3 किलो उमरंगसो क्षेत्र में रैट-होल कोयला खदान में पानी घुसने के बाद 9 श्रमिक खदान के अंदर फंस गए.

UMARANGSO COAL MINE TRAGEDY
फाइल फोटो. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 12, 2025, 10:45 AM IST

दीमा हसाओ: असम के दीमा हसाओ में 3 किलो उमरंगसो क्षेत्र में रैट-होल कोयला खदान में फंसे 5 अन्य श्रमिकों का पता लगाने के लिए संयुक्त खोज और बचाव अभियान जारी है. भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की बचाव टीमों ने बाढ़ग्रस्त रैट-होल खदान से चार शव निकाले हैं. इस खदान में पानी घुसने के बाद कुल नौ श्रमिक फंस गये थे.

8 जनवरी को, नेपाल के गंगा बहादुर श्रेथ के रूप में पहचाने जाने वाले पहले शव को बाढ़ग्रस्त रैट-होल खदान से बरामद किया गया था. 11 जनवरी को, तीन शव बरामद किए गए, उमरंगसो के कलामाटी गांव से 27 वर्षीय लिजेन मगर, असम के कोकराझार के मगरगांव से 57 वर्षीय खुशी मोहन राय और असम के सोनितपुर के थाइलापारा से 37 वर्षीय सरत गोयरी.

पांच खनिक अभी भी लापता हैं. इस दौरान, कोल इंडिया की 12 सदस्यीय विशेष बचाव टीम शुक्रवार को असम के दीमा हसाओ में खदान ढहने की जगह पर पहुंची और आठ श्रमिकों को बचाया, जो अभी भी जलमग्न रैट-होल खदान में फंसे हुए हैं. कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने असम के दीमा हसाओ जिले में खदान ढहने की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा.

कांग्रेस सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि मैं 6 जनवरी, 2025 को असम के दीमा हसाओ जिले में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुई दुखद घटना के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से आपको लिख रहा हूं, जहां कम से कम 10 कोयला खदान श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि खदान में पानी भर गया है, जिससे खदान ढह गई और संकरी सुरंगों में पानी भर गया. अब तक, चल रहे बचाव अभियान लगातार पांचवें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इन खनिकों का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है.

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घटना के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज करने और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की. एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) के साथ धारा 3 (5) / 105 बीएनएस का हवाला देते हुए उमरंगसो पीएस केस नंबर: 02/2025 के तहत एक एफआईआर दर्ज की है. प्रथम दृष्टया, यह एक अवैध खदान प्रतीत होती है. मामले के सिलसिले में पुनीश नुनिसा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

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