नई दिल्ली:नोएडा के सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर सात मई को पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. न्यायालय ने आप विधायक और उनके बेटे सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले स्टे के लिए आप विधायक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे सहित तीनों आरोपियों की तलाश में नोएडा पुलिस की दो टीमें बीते कई दिनों से दिल्ली स्थित उनके आवास सहित कई ठिकानों पर दबिश दे रही थी. साथ ही पुलिस फरार चल रहे अमानतुल्लाह खान, उनके पुत्र अनस और अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी. आप विधायक सहित अन्य को न्यायालय से राहत मिलने की पुष्टि एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा की ओर से की गई है. अब नोएडा पुलिस अदालत के आदेश के बिना आप विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. बता दें अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे सहित तीन के खिलाफ फेज वन थाने में जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और एससी/एसटी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.