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पासपोर्ट आवेदन करते समय न करें ये गलतियां, वरना हो सकती है परेशानी! - AADHAAR AND BIRTH CERTIFICATE

पासपोर्ट बनवाने से पहले विस्तृत दिशानिर्देश पर गौर करना चाहिए. वहीं, आधार जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं है.

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भारतीय पासपोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 19, 2024, 5:26 PM IST

हैदराबाद: कई पासपोर्ट आवेदक गलती से अपना आधार कार्ड जन्म प्रमाण के रूप में जमा कर देते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है. इस चूक के कारण अक्सर एप्लिकेशन के प्रोसेसिंग में देरी होती है. अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल करने और आवश्यक दस्तावेजों को फिर से जमा करने के कारण आवेदक को एक सप्ताह से दस दिन तक की देरी हो सकती है. जिसका नतीजा यह होता है कि, उन्हें अपने पासपोर्ट के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ता है.

हैदराबाद में पांच पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 डाकघर पासपोर्ट केंद्र प्रतिदिन सामूहिक रूप से 3,800 पासपोर्ट जारी करते हैं. वहीं, लगभग 200 आवेदन अधूरे या अमान्य दस्तावेजों के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं या पेंडिंग में होते हैं. अधिकारी आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर आवेदन करने से पहले टैब के अंतर्गत 'दस्तावेज सलाहकार' अनुभाग में दस्तावेज आवश्यकताओं की समीक्षा करने के महत्व पर जोर देते हैं.

यह संसाधन पहली बार आवेदन करने, फिर से जारी करने, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी) और राजनयिक पासपोर्ट के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है.

निवास प्रमाण के लिए दस्तावेज

  • आवेदक निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं:
  • उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन, या पोस्टपेड मोबाइल)
  • आयकर निर्धारण आदेश
  • चुनाव आयोग के फोटो पहचान पत्र
  • गैस कनेक्शन प्रमाण
  • प्रतिष्ठित नियोक्ताओं द्वारा जारी पते के प्रमाण पत्र
  • जीवनसाथी के पासपोर्ट की प्रति (यदि लागू हो)
  • नाबालिगों के लिए माता-पिता के पासपोर्ट की प्रति (परिवार के विवरण के साथ पहला और अंतिम पृष्ठ)
  • आधार कार्ड
  • रेंट एग्रीमेंट
  • अनुसूचित सार्वजनिक/निजी क्षेत्र या क्षेत्रीय बैंकों की बैंक पासबुक जिसमें नकद लेनदेन दिखाया गया हो.

जन्म प्रमाण के लिए दस्तावेज
नियमित पासपोर्ट आवेदनों के लिए, निम्नलिखित आठ दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत किया जा सकता है:

  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम से प्रमाण पत्र
  • कक्षा 10 का प्रमाण पत्र (मार्कशीट)
  • सरकारी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा रिकॉर्ड की प्रति, या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वेतन/पेंशन आदेश (प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापित)
  • वोटर आईडी कार्ड
  • जन्म तिथि वाला पैन कार्ड
  • परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
  • अनाथालयों या चाइल्ड केअर होम में पले-बढ़े बच्चों के लिए संस्था के प्रमुख से घोषणा पत्र (आधिकारिक लेटरहेड पर)

तत्काल आवेदन के लिए
आवेदकों को तीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जबकि नियमित पासपोर्ट आवेदन के लिए दो प्रमाण पत्र आवश्यक हैं.

यह सुनिश्चित करके कि सभी आवश्यक दस्तावेज दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापित और प्रस्तुत किए गए हैं, आवेदक अनावश्यक देरी से बच सकते हैं और एक सहज पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं.

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