اس پر سماعت کرتے ہوئے کنزیومر فورم ساگر کی جانب صارف کے حق میں فیصلہ دیا۔
ریلائنس جیو کا 28 روز کا مہینہ غیر قانونی - جیو کا 28 روز کا مہینہ غیر قانونی
ٹیلی کام کمپنی ریلائنس جیو کے خلاف مدھیہ پردیش کے شہر ساگر کے وکیل نے کنزیومر فورم میں سرویسز میں کمی کا معاملہ دائر کیا تھا۔
ریلائنس جیو کا 28 روز کا مہینہ غیر قانونی، متعلقہ تصویر
اس پر سماعت کرتے ہوئے کنزیومر فورم ساگر کی جانب صارف کے حق میں فیصلہ دیا۔
Intro:सागर। जहां एक ओर मोबाइल नेटवर्क कंपनिया मनमाने ढंग से ग्राहकों से पैसा तो वसूलती है पर सेवाएं अपनी शर्तों पर ही देती हैं। और हम ये सोचकर टाल देतें हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का एक ग्राहक भला क्या कर सकता है, लेकिन सागर के एक उपभोक्ता को जब तीन माह की वैध्यता की बात कहकर रीलाइंस के जीओ ने महज़ 84 दिनों का बैंलेंस दिया तो उपभोक्ता ने जीओ की इस हरकत को अस्वीकार्य करते हुए उसे उपभोक्ता अदालत में घसीट दिया। जहां अदालत ने भी उपभोक्ता की बात को स्वीकार्य करते हुए जीओ कंपनी को फटकार लगाते हुए, परिवाद दायर करने वाले उपभोक्ता राजकुमार लड़िया को 5 हज़ार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। भले ही कंपनी के लिए यह छोटी रकम हो पर एक उपभोक्ता के लिए यह बड़ी जीत और कंपनियों के लिए बड़ा सबक भी है। Body:दरअसल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के खिलाफ सागर के अधिवक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी का मामला दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम सागर द्वारा उपभोक्ता के हित में निर्णय पारित किया है।
यह है पूरा मामला।
सागर। शहर के रहने वाले राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, जबकि जब उन्होंने रिचार्ज करवाया तो महज 84 दिन का मेंसेज आया। जिस पर उन्होंने कस्टमर केयर से बातचीत की तो जिओ कंपनी प्रतिनिधि ने कहा कि वह तो 28 दिन का ही महीना मानेंगे जो समझ आये वो करिये। जिओ कस्टमर केयर की उक्त बातों से आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को महीना माना जाना 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया था। जिस पर उपभोक्ता फोरम सागर द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रिलायंस जियो कंपनी को 6 दिवस की रिचार्ज राशि 29 रुपए तथा उपभोक्ता को हुई मानसिक शारीरिक क्षति पूर्ति के रूप में 5 हजार रुपए तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
बाइट-राजकुमार लाडिया, आवेदक
Conclusion:
यह है पूरा मामला।
सागर। शहर के रहने वाले राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, जबकि जब उन्होंने रिचार्ज करवाया तो महज 84 दिन का मेंसेज आया। जिस पर उन्होंने कस्टमर केयर से बातचीत की तो जिओ कंपनी प्रतिनिधि ने कहा कि वह तो 28 दिन का ही महीना मानेंगे जो समझ आये वो करिये। जिओ कस्टमर केयर की उक्त बातों से आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को महीना माना जाना 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया था। जिस पर उपभोक्ता फोरम सागर द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रिलायंस जियो कंपनी को 6 दिवस की रिचार्ज राशि 29 रुपए तथा उपभोक्ता को हुई मानसिक शारीरिक क्षति पूर्ति के रूप में 5 हजार रुपए तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
बाइट-राजकुमार लाडिया, आवेदक
Conclusion:
Last Updated : Sep 28, 2019, 8:57 PM IST