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प्यार के जाल में फंसाकर युवती को गर्भवती करने वाले युवक को 10 साल जेल की सजा, ₹30 हजार रुपये जुर्माने भी

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Published : May 5, 2022, 6:51 PM IST

युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी पाए गये एक युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी ने 10 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

युवक को 10 साल जेल की सजा
युवक को 10 साल जेल की सजा

उत्तरकाशी: युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी पाए गये एक युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

जानकारी के अनुसार, साल 2018 में पीड़िता और दोषी के बीच प्रेम प्रसंग चला. इस दौरान दोनों करीब आए और युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण युवती गर्भवती हो गई. मई 2019 में युवती ने पुरोला सीएचसी में एक बच्ची को जन्म दिया. पूछताछ पर युवती ने बताया कि यमुनाघाटी के कोटी बनाल के रहने वाले 24 वर्षीय युवक गणेश ने उसे प्यार में फंसाकर गर्भवती किया और फिर शादी करने से मुकर गया.

पढ़ें: देहरादून: बुजुर्ग की आंख में मिर्च पाउडर झोंक लूटे तीन लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस

हालांकि, युवती के परिजनों ने किसी तरह उसकी शादी गणेश से करा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस बच्ची की मौत हो गई जिसको पुरोला अस्पताल में युवती ने जन्म दिया था. इस बीच युवक ने किसी नाबालिग से शादी कर पीड़िता को अपनी जिंदगी से दरकिनार कर दिया. मामले में 27 जुलाई 2019 को एफआईआर हुई और 10 सितंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया.

गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायता शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि मामले में गवाह और अन्य सबूत पेश करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अपना फैसला सुनाया. दोषी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि से 25 हजार पीड़िता को देने होंगे.

उत्तरकाशी: युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी पाए गये एक युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

जानकारी के अनुसार, साल 2018 में पीड़िता और दोषी के बीच प्रेम प्रसंग चला. इस दौरान दोनों करीब आए और युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण युवती गर्भवती हो गई. मई 2019 में युवती ने पुरोला सीएचसी में एक बच्ची को जन्म दिया. पूछताछ पर युवती ने बताया कि यमुनाघाटी के कोटी बनाल के रहने वाले 24 वर्षीय युवक गणेश ने उसे प्यार में फंसाकर गर्भवती किया और फिर शादी करने से मुकर गया.

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हालांकि, युवती के परिजनों ने किसी तरह उसकी शादी गणेश से करा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस बच्ची की मौत हो गई जिसको पुरोला अस्पताल में युवती ने जन्म दिया था. इस बीच युवक ने किसी नाबालिग से शादी कर पीड़िता को अपनी जिंदगी से दरकिनार कर दिया. मामले में 27 जुलाई 2019 को एफआईआर हुई और 10 सितंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया.

गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायता शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि मामले में गवाह और अन्य सबूत पेश करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अपना फैसला सुनाया. दोषी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि से 25 हजार पीड़िता को देने होंगे.

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