काशीपुरः उधमसिंह नगर के काशीपुर में दूसरे धर्म के एक युवक द्वारा दूसरे धर्म की महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपए हड़पने और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है. पीड़िता का कहना है आरोपी पिछले 2 साल से उसका शारीरिक और मानसीन शोषण कर रहा है.
पुलिस के मुताबिक, काशीपुर कोतवाली के प्रतापपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि वह अपने पति व नाबालिग पुत्री के साथ रहती है. घर के पड़ोस में ही शोएब नाम का युवक भी रहता है. शोएब महिला को बड़ी बहन बोलता है, इसलिए उसका घर आना जाना लगा रहता था. महिला के मुताबिक, लगभग 2 साल पहले एक दिन शोएब उसके घर आया और पान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया. पान खाने के बाद महिला बेहोश हो गई और शोएब ने बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक स्थिति में कुछ फोटो तथा वीडियो रिकॉर्ड कर ली.
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फोटोज और वीडियोज दिखाकर किया ब्लैकमेलः पीड़िता का कहना है कि इसके बाद शोएब ने उसके फोटोज और वीडियोज दिखाते हुए उसे धमकाया और किसी को भी बताने पर वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता ने बताया कि फोटोज और वीडियो के जरिए धमकाकर शोएब अक्सर उसके पति और बेटी की गैरमौजूदगी में जबरन उसके घर आता जाता था. फोटो-वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देने का डर दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करने करता रहा.
धर्म परिवर्तन का बनाया दबावः पीड़िता ने बताया कि इसके बाद शोएब ने उससे रुपयों की मांग की. शोएब आए दिन उसे ब्लैकमेल करता और रुपयों की मांग करता रहा. विरोध करने पर शोएब मारपीट करता था. पीड़िता ने बताया कि बदनामी के डर और मारपीट से बचने के लिए उसने कई बार हजारों रुपए शोएब को दिए. इसके बाद एक दिन शोएब ने बाइक के लिए 2 लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की. पीड़िता का आरोप है कि शोएब ने उसपर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया. बात न मानने पर उसे जान ने मारने की धमकी दी.
आरोपी के परिवार ने भी बनाया दबावः पीड़िता ने बताया कि शोएब के इस हरकत के पीछे उसके पिता बाबू अली, मां मुनिजा, बहन सना एवं भाई सोहेल एवं हारून भी शामिल हैं. परिवार ने भी शोएब का साथ देते हुए पीड़िता पर शोएब की बात मानने का दबाव बनाया. पीड़िता ने बताया कि शोएब ने उसकी नाबालिग बेटी और पति की हत्या कर देने की धमकी भी दी. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर धारा 376 व 384 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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