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ठगी मामले में कार शोरूम प्रबंध निदेशक सहित चार पर मुकदमा दर्ज, बैंक को लगाया लाखों का चूना

रुद्रपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा से 8.89 लाख की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार शोरूम प्रबंध निदेशक सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

Rudrapur Police registered case against
कार शोरूम प्रबंध निदेशक सहित चार पर मुकदमा दर्ज
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Published : May 17, 2022, 7:00 PM IST

रुद्रपुर: कोर्ट के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) से लाखों की धोखाधड़ी मामले में कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार लोगों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस (Rudrapur Kotwali Police) ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है.

मामले में कोर्ट के आदेश और बैंक शाखा प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. शाखा प्रबंधक मनीष कुमार सिंह ने बताया साल 2017 में मोहम्मद शाहिद, निवासी बिलासपुर, यूपी ने बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था. जिसमें जमाती के तौर पर साहब सिंह, निवासी प्रीत विहार, फाजलपुर महरौला, रुद्रपुर और रतनदीप सिंह, निवासी गांव दानपुर के अनुबंध पत्र एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जमा कराये गए थे.

जिसके बाद बैंक ने 8.89 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर 3 जून 2017 को आकांक्षा ऑटोमोबाइल कार डीलर के बैंक खाते में चेक के माध्यम से रुपये जमा करवाये गए. जिसके बाद ऋण धारक और कार डीलर ने कार फर्म द्वारा जारी बिल बैंक में जमा करवाएं. जिसमें ब्रीजा कार संख्या यूके 06 एएम 5789 दर्शाया गया.

ये भी पढ़ें: चारधाम यात्रियों से ग्रीन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली, मंगलौर पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा

कुछ समय बाद जब ऋण खाता अनियमित होने लगा तो ऋण वसूली से पहले नियमानुसार लाइन वाहन एप से पड़ताल की गई. जिसमें पता चला कि कार के नाम पर लिया गया ऋण हरमीत सिंह के नाम पर है, जिसके पास टीवीएस बाइक है.

बैंक प्रबंधक ने आरोप लगाया कि ऋण प्रकरण में आकांक्षा ऑटोमोबाइल के प्रबंध निदेशक, ऋणधारक शाहिद, जमाती साहब सिंह और रतनदीप ने बैंक को ठगने की मंशा से लाखों रुपये का ऋण लिया. जब इस संबंध में कोतवाली पुलिस के अलावा एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

कोतवाली एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने कहा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार के विरुद्ध ठगी मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई है.

रुद्रपुर: कोर्ट के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) से लाखों की धोखाधड़ी मामले में कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार लोगों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस (Rudrapur Kotwali Police) ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है.

मामले में कोर्ट के आदेश और बैंक शाखा प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. शाखा प्रबंधक मनीष कुमार सिंह ने बताया साल 2017 में मोहम्मद शाहिद, निवासी बिलासपुर, यूपी ने बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था. जिसमें जमाती के तौर पर साहब सिंह, निवासी प्रीत विहार, फाजलपुर महरौला, रुद्रपुर और रतनदीप सिंह, निवासी गांव दानपुर के अनुबंध पत्र एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जमा कराये गए थे.

जिसके बाद बैंक ने 8.89 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर 3 जून 2017 को आकांक्षा ऑटोमोबाइल कार डीलर के बैंक खाते में चेक के माध्यम से रुपये जमा करवाये गए. जिसके बाद ऋण धारक और कार डीलर ने कार फर्म द्वारा जारी बिल बैंक में जमा करवाएं. जिसमें ब्रीजा कार संख्या यूके 06 एएम 5789 दर्शाया गया.

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कुछ समय बाद जब ऋण खाता अनियमित होने लगा तो ऋण वसूली से पहले नियमानुसार लाइन वाहन एप से पड़ताल की गई. जिसमें पता चला कि कार के नाम पर लिया गया ऋण हरमीत सिंह के नाम पर है, जिसके पास टीवीएस बाइक है.

बैंक प्रबंधक ने आरोप लगाया कि ऋण प्रकरण में आकांक्षा ऑटोमोबाइल के प्रबंध निदेशक, ऋणधारक शाहिद, जमाती साहब सिंह और रतनदीप ने बैंक को ठगने की मंशा से लाखों रुपये का ऋण लिया. जब इस संबंध में कोतवाली पुलिस के अलावा एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

कोतवाली एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने कहा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार के विरुद्ध ठगी मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई है.

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