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गदरपुरः मनमानी कीमत वसूल रहे दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

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Published : Apr 7, 2020, 1:06 PM IST

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने व्यापारियों से रेट ना बढ़ाने की अपील की है. साथ ही कहा कि ज्यादा कीमतों पर सामान बेचने वालों के खिलाफ 83 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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दुकानदार

गदरपुरः लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हैं. सरकार ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सामानों की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं. लेकिन कुछ दुकानदार मौके का फायदा उठाकर जमकर चांदी काट रहे हैं. वहीं, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट.

गदरपुर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए व्यापारियों से रेट ना बढ़ाने की अपील की है. साथ ही कहा कि संज्ञान में आया है कि काशीपुर में कुछ आवश्यक सामग्री की कमी हुई है. इस कारण दुकानदार काफी ज्यादा कीमतों पर सामान बेच रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि मामले को लेकर खाद्यान्न विभाग के संबंधित तहसील इंस्पेक्टर से बात की गई है. वो मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे. किसी कारण से खाद्यान्न इंस्पेक्टर और पूर्ति निरीक्षक नहीं आ पाते हैं तो पुलिस विभाग उनके खिलाफ 83 एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा.

गदरपुरः लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हैं. सरकार ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सामानों की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं. लेकिन कुछ दुकानदार मौके का फायदा उठाकर जमकर चांदी काट रहे हैं. वहीं, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट.

गदरपुर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए व्यापारियों से रेट ना बढ़ाने की अपील की है. साथ ही कहा कि संज्ञान में आया है कि काशीपुर में कुछ आवश्यक सामग्री की कमी हुई है. इस कारण दुकानदार काफी ज्यादा कीमतों पर सामान बेच रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि मामले को लेकर खाद्यान्न विभाग के संबंधित तहसील इंस्पेक्टर से बात की गई है. वो मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे. किसी कारण से खाद्यान्न इंस्पेक्टर और पूर्ति निरीक्षक नहीं आ पाते हैं तो पुलिस विभाग उनके खिलाफ 83 एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा.

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