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खटीमा में पकड़ा गया धारा 60 के मुकदमे का वारंटी, भेजा जेल - खटीमा हिंदी समाचार

पुलिस ने वारंटियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चला रखा है. अभियान के तहत पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने वारंटी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया है.

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पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार
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Published : Mar 3, 2021, 11:56 AM IST

खटीमा: चंपावत की बनबसा थाना पुलिस ने जिले में वारंटियों की धर-पकड़ के लिए अभियान चला रखा है. इसकी कड़ी में पुलिस ने एक सुरेश कोहली नाम के वारंटी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय में पेश गया, जहां से उस वारंटी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया.

उच्चाधिकारियों के आदेश पर पुलिस की ओर से चंपावत में अपराध नियंत्रण के तहत शातिर अपराधियों और वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत बनबसा पुलिस ने साल 2020 में थाने में पंजीकृत धारा 60 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे के आरोपी सुरेश कोहली को पकड़ा है, जो कि देवीपुरा गांव के वॉर्ड नंबर-4 थाना बनबसा का रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड सिंगर जुबिन ने आपदा राहत के लिए सीएम को सौंपा 15 लाख का चेक

पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ चंपावत न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बनबसा पुलिस ने वारंटी सुरेश कोहली को उसके गांव देवीपुरा से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी वारंटी को चंपावत न्यायालय पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है.

क्या है धारा 60

भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अनुसार, हर मामले में, जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और बाकी सादा.

खटीमा: चंपावत की बनबसा थाना पुलिस ने जिले में वारंटियों की धर-पकड़ के लिए अभियान चला रखा है. इसकी कड़ी में पुलिस ने एक सुरेश कोहली नाम के वारंटी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय में पेश गया, जहां से उस वारंटी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया.

उच्चाधिकारियों के आदेश पर पुलिस की ओर से चंपावत में अपराध नियंत्रण के तहत शातिर अपराधियों और वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत बनबसा पुलिस ने साल 2020 में थाने में पंजीकृत धारा 60 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे के आरोपी सुरेश कोहली को पकड़ा है, जो कि देवीपुरा गांव के वॉर्ड नंबर-4 थाना बनबसा का रहने वाला है.

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पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ चंपावत न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बनबसा पुलिस ने वारंटी सुरेश कोहली को उसके गांव देवीपुरा से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी वारंटी को चंपावत न्यायालय पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है.

क्या है धारा 60

भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अनुसार, हर मामले में, जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और बाकी सादा.

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