काशीपुर: अगर आप शादी समारोह में ड्रोन कैमरे की मदद से वीडियो बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ड्रोन उड़ाने संबंधित नियमों के पालन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है. इस संबंध में एएसपी डॉ. जगदीश चन्द्र ने कहा है कि ड्रोन उड़ाने से पहले अगर किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अब समारोह के दौरान ड्रोन कैमरा उड़ाना आसान नहीं होगा. ड्रोन को ऑपरेट करने से पहले डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) और अननेम्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) लेना जरूरी है. इसके साथ ही ड्रोन को ऑपरेट करने वाला भी भारत सरकार द्वारा चिह्नित संस्थान से प्रशिक्षित होना जरूरी है. ड्रोन की प्रत्येक उड़ान से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक है. डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के बाद संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पहले देनी अनिवार्य है.
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दरअसल, DGCA ने आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखकर साल 2018 में ड्रोन उड़ाने को लेकर एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि ड्रोन उड़ाने से पहले DGCA अनुमति लेनी होगी. जिसके बाद DGCA के नियमों को ताक पर रखकर कई लोग ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे.
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र के मुताबिक नो ड्रोन जोन में ड्रोन को नहीं उड़ाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337, 338 के साथ-साथ AAI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया जाएगा. इस संबंध में शहर भर के फोटोग्राफरों के साथ एक बैठक की जाएगी. जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.