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गुर्जरों द्वारा वन भूमि को जोते जाने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

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Published : Nov 29, 2020, 4:00 PM IST

वन अधिकारियों ने इस पूरे मामले में नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की कही बात कही है.

खटीमा
खटीमा वन भूमि पर खेती

खटीमा: सीमांत क्षेत्र खटीमा में यूपी बॉर्डर से लगी सुरई वन रेंज में 6 एकड़ वन भूमि को गुर्जरों द्वारा खेती जोते जान की खबर है. सूचना मिलते ही रेंजर सुधीर कुमार वन विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने वन गुर्जरों को समझाने का प्रयास किया.

मामले में वन गुर्जरों का कहना है कि वह पूर्व से ही जानवरों के चारे के लिए वन भूमि को जोतते आए हैं. साथ ही उन्हें हाई कोर्ट से भी यथास्थिति का ऑर्डर मिला है, लेकिन वन विभाग हाई कोर्ट के आदेश को भी ना मानकर, उन्हें भूमि जोतने से रोक रहा है.

खटीमा वन भूमि पर खेती

ये भी पढ़ें: खटीमा में धान खरीद हुई शुरू, काशीपुर में भुगतान न होने पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

खटीमा वन विभाग के एसडीओ बाबूलाल ने कहा कि सूचना मिली थी कि सुरई वन रेंज के खसरा कक्ष संख्या नंबर छह में गुर्जरों द्वारा आरक्षित वन भूमि को जोता गया है. जिसके लिए सुरई वन रेंज की टीम भेजी गई है. यदि वन गुर्जरों ने आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि को जोता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि वन गुर्जरों को रहने के लिए वन भूमि दी गई है. वह आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर खेती या किसी अन्य प्रकार का भी कार्य नहीं कर सकते हैं.

खटीमा: सीमांत क्षेत्र खटीमा में यूपी बॉर्डर से लगी सुरई वन रेंज में 6 एकड़ वन भूमि को गुर्जरों द्वारा खेती जोते जान की खबर है. सूचना मिलते ही रेंजर सुधीर कुमार वन विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने वन गुर्जरों को समझाने का प्रयास किया.

मामले में वन गुर्जरों का कहना है कि वह पूर्व से ही जानवरों के चारे के लिए वन भूमि को जोतते आए हैं. साथ ही उन्हें हाई कोर्ट से भी यथास्थिति का ऑर्डर मिला है, लेकिन वन विभाग हाई कोर्ट के आदेश को भी ना मानकर, उन्हें भूमि जोतने से रोक रहा है.

खटीमा वन भूमि पर खेती

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खटीमा वन विभाग के एसडीओ बाबूलाल ने कहा कि सूचना मिली थी कि सुरई वन रेंज के खसरा कक्ष संख्या नंबर छह में गुर्जरों द्वारा आरक्षित वन भूमि को जोता गया है. जिसके लिए सुरई वन रेंज की टीम भेजी गई है. यदि वन गुर्जरों ने आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि को जोता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि वन गुर्जरों को रहने के लिए वन भूमि दी गई है. वह आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर खेती या किसी अन्य प्रकार का भी कार्य नहीं कर सकते हैं.

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