खटीमाः लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर है. किसान अब खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को काट सकेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. जिसके बाद ही खेतों में जाने की अनुमति मिलेगी.
खटीमा पहुंचे राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को गेहूं के कटान और घरों में पड़े आलू को कोल्ड स्टोर तक पहुंचाने के लिए कुछ नियमों के साथ अनुमति दे दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, किसान गेहूं की अपनी फसल को काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल कर सकता है. जिसकी उसे अनुमति लेनी होगी. साथ ही एक कंबाइन पर तीन का स्टाफ ही रहेगा.
वहीं, खेतों में जो लेबर लगाई जाएगी वो गांव की ही लेबर रहेगी. जिसकी जानकारी किसान को तहसील और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी. जिससे उनका मेडिकल चेकअप होता रहे. साथ ही किसानों ने जो आलू की फसल खेतों से निकालकर अपने घरों पर रखी है. उसे वो कोल्ड स्टोर ले जा सकते हैं. जबकि, आलू की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए उन्हें गांव की लेबर का इस्तेमाल करना होगा. बाहर से लेबर नहीं बुलाई जा सकती है.