खटीमा: सरकार द्वारा खटीमा क्षेत्र को विगत वर्ष विकास प्राधिकरण घोषित कर दिया गया था. जिसके चलते यहां किसी भी निर्माण कार्य को कराने से पहले विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर उसकी अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है. इसके बावजूद खटीमा मुख्य बाजार में बिना इजाजत एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर अवैध तरीके से उस पर नया निर्माण किया जा रहा था. जिसकी सूचना पर तहसीलदार युसुफ अली ने वहां पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाया.
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तहसीलदार युसुफ अली ने बताया कि खटीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है. इसलिए कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवा कर अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं, बिल्डिंग निर्माण कार्य बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए किया जा रहा था. जिसको देखते हुए बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है. साथ ही उन्होंने बिल्डिंग स्वामी को विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर कार्य कराने के निर्देश दिए हैं.