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चेक बाउंस पर कोर्ट ने आरोपी पर 6 लाख का जुर्माना और 3 माह की सजा सुनाई

न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी पर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं उसे तीन महीने की सजा भी सुनाई है.

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Published : Sep 11, 2021, 8:27 PM IST

काशीपुर: चेक बाउंस के मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की कोर्ट ने आरोपी पर 6 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया और तीन महीने की सजा सुनवाई है. जुर्माना की रकम शिकायकर्ताओं को मिलेगी. वहीं जुर्माना जमा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त जेल होगी.

जानकारी के मुताबिक काशीपुर के ढकिया नंबर एक निवासी करन सिंह ने मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में वाद दायर किया था. करन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर राजेन्द्र सिंह नेगी निवासी निवासी शिवलालपुर डल्लू कुंडेश्वरी से 10 लाख 12 हजार रुपये में एक जमीन का सौदा किया था.

पढ़ें- हाईवे पर लूटपाट कर भाग रहे तीन बदमाशों को ग्रामीणों ने दबोचा, पुलिस को सौंपा

करन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि बयान के तौर पर उन्होंने राजेन्द्र सिंह को 6 लाख रुपये दिए थे. बयाना लेने के बाद भी राजेन्द्र सिंह न तो रजिस्ट्री करा रहा था और न ही उसके पैसे वापस दे रहा था. आखिर में जब करन सिंह ने दबाव डाला तो राजेन्द्र सिंह ने उसे 15 जून 2017 को छह लाख रुपए का चेक दिया.

करन सिंह ने चेक के भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया. इसके बाद करन सिंह ने राजेन्द्र सिंह को एक नोटिस भेजा. इसके बाद कोर्ट ने करन सिंह के वकील अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह व सूरज कुमार की बहस सुनी. बहस सुनने के बाद काशीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने आरोपी राजेंद्र सिंह नेगी को जुर्मान के तौर पर करन सिंह को को 6 लाख 40 हजार देने का आदेश दिया. साथ ही तीन महीने की सजा भी सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

काशीपुर: चेक बाउंस के मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की कोर्ट ने आरोपी पर 6 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया और तीन महीने की सजा सुनवाई है. जुर्माना की रकम शिकायकर्ताओं को मिलेगी. वहीं जुर्माना जमा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त जेल होगी.

जानकारी के मुताबिक काशीपुर के ढकिया नंबर एक निवासी करन सिंह ने मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में वाद दायर किया था. करन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर राजेन्द्र सिंह नेगी निवासी निवासी शिवलालपुर डल्लू कुंडेश्वरी से 10 लाख 12 हजार रुपये में एक जमीन का सौदा किया था.

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करन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि बयान के तौर पर उन्होंने राजेन्द्र सिंह को 6 लाख रुपये दिए थे. बयाना लेने के बाद भी राजेन्द्र सिंह न तो रजिस्ट्री करा रहा था और न ही उसके पैसे वापस दे रहा था. आखिर में जब करन सिंह ने दबाव डाला तो राजेन्द्र सिंह ने उसे 15 जून 2017 को छह लाख रुपए का चेक दिया.

करन सिंह ने चेक के भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया. इसके बाद करन सिंह ने राजेन्द्र सिंह को एक नोटिस भेजा. इसके बाद कोर्ट ने करन सिंह के वकील अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह व सूरज कुमार की बहस सुनी. बहस सुनने के बाद काशीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने आरोपी राजेंद्र सिंह नेगी को जुर्मान के तौर पर करन सिंह को को 6 लाख 40 हजार देने का आदेश दिया. साथ ही तीन महीने की सजा भी सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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