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कोर्ट के आदेश पर तीन सगे भाईयों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू - काशीपुर क्राइम न्यूज

काशीपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन सगे भाईयों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है.

Kashipur Crime News
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Published : Jan 29, 2021, 10:02 PM IST

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक व्यक्ति व उसके पुत्रों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर तीन सगे भाईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

बता दें, काशीपुर के मोहल्ला विजय नगर निवासी छोटू आरिफ पुत्र शाकिर हुसैन ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि करीब दो साल पहले विजयनगर निवासी सगीर नामक व्यक्ति ने अपने बेटे और बेटी की शादी में टेंट व सजावट का कार्य उससे कराया था. इस काम के 80 हजार रुपये बाद में देने को कहा था. आरोप है कि कुछ समय बाद रकम मांगने पर टालमटोल कर धमकी दी जाने लगी.

बीती 15 दिसंबर, 2020 की शाम जब वह अपने बेटों के साथ दुकान पर बैठा था, तभी सगीर अपने पुत्र उस्मान, शफीक व रफीक के साथ तमंचा व लोहे की रॉड लेकर दुकान पर आ धमका और गाली गलौज करने लगा. विरोध करने पर उस्मान ने उसके सिर पर लोहे की रॉड मार दी, जबकि शफीक ने उसके बेटों को पीटना शुरू कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ की. शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले और जाते-जाते दुकान के गल्ले में रखे 50 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट ले गए.

पढ़ें- अपर पुलिस अधीक्षकों ने ग्रहण किए पदभार, गिनाईं प्रथमिकताएं

इस संबंध में कोतवाली पुलिस को सूचित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. लिहाजा, उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी. लिहाजा, आरोपियों ने राजनीतिक दबाव के चलते उसके बेटों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया. मामले का संज्ञान लेते अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए. अदालत के आदेश पर पुलिस ने उस्मान, शफीक व रफीक के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 427 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है.

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक व्यक्ति व उसके पुत्रों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर तीन सगे भाईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

बता दें, काशीपुर के मोहल्ला विजय नगर निवासी छोटू आरिफ पुत्र शाकिर हुसैन ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि करीब दो साल पहले विजयनगर निवासी सगीर नामक व्यक्ति ने अपने बेटे और बेटी की शादी में टेंट व सजावट का कार्य उससे कराया था. इस काम के 80 हजार रुपये बाद में देने को कहा था. आरोप है कि कुछ समय बाद रकम मांगने पर टालमटोल कर धमकी दी जाने लगी.

बीती 15 दिसंबर, 2020 की शाम जब वह अपने बेटों के साथ दुकान पर बैठा था, तभी सगीर अपने पुत्र उस्मान, शफीक व रफीक के साथ तमंचा व लोहे की रॉड लेकर दुकान पर आ धमका और गाली गलौज करने लगा. विरोध करने पर उस्मान ने उसके सिर पर लोहे की रॉड मार दी, जबकि शफीक ने उसके बेटों को पीटना शुरू कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ की. शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले और जाते-जाते दुकान के गल्ले में रखे 50 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट ले गए.

पढ़ें- अपर पुलिस अधीक्षकों ने ग्रहण किए पदभार, गिनाईं प्रथमिकताएं

इस संबंध में कोतवाली पुलिस को सूचित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. लिहाजा, उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी. लिहाजा, आरोपियों ने राजनीतिक दबाव के चलते उसके बेटों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया. मामले का संज्ञान लेते अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए. अदालत के आदेश पर पुलिस ने उस्मान, शफीक व रफीक के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 427 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है.

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