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करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी मामले में 34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फर्मों ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. राज्य का लोकायुक्त की तरफ से जिन 34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें से 17 फर्में हल्द्वानी, 10 काशीपुर, 3 रुद्रपुर और 4 फर्में देहरादून क्षेत्र में पंजीकृत हैं.

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34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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Published : May 30, 2020, 4:01 PM IST

काशीपुर: पुलिस ने फर्जी कागजों से रजिस्ट्रेशन करवाकर फर्जी ई-वे बिल बनाकर 529 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामले में 34 फर्मों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर किया है. पुलिस द्वारा यह कार्रवाई राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएल वर्मा की तहरीर के आधार पर हुई है. इनमें जसपुर, हल्द्वानी और काशीपुर की अलग-अलग फर्मे शामिल हैं.

34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें कि राज्य कर विभाग की एसटीएफ टीम ने काशीपुर जसपुर और हल्द्वानी की विभाग में पंजीकृत साढ़े 3 दर्जन से अधिक फर्मों की जांच की थी. इस फर्जीवाड़े में पाया गया कि जिन भवनों में ये फर्में थी वहां उनका अस्तित्व ही नहीं था. यही नहीं रेंट एग्रीमेंट जिस भवन स्वामी के नाम पर किया गया था उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर को ही फर्जी बताया.
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34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पढ़ें- ड्यूटी पर तैनात एसपीओ से मारपीट, दरोगा की वर्दी फाड़ी

जांच में यह भी सामने आया कि इन फर्मों ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. राज्य का लोकायुक्त की तरफ से जिन 34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें से 17 फर्में हल्द्वानी, 10 काशीपुर, 3 रुद्रपुर और 4 फर्में देहरादून क्षेत्र में पंजीकृत हैं.

पढ़ें- नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे लोग, एक दिन में 498 गिरफ्तार

जांच में पता चला कि इन सभी 34 फर्मों ने फर्जी कागजात के जरिए बिना कोई माल सप्लाई के ई-वे बिल बनाकर 529 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान किया है. हालांकि इनमें 8 फर्मों ने अक्टूबर 2019 का रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर दाखिल किया है जबकि अन्य फर्मों ने जीएसटी रिटर्न ही दाखिल नहीं किया. प्रदेश में करोड़ों रुपये की इस जीएसटी चोरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 और 66सी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर: पुलिस ने फर्जी कागजों से रजिस्ट्रेशन करवाकर फर्जी ई-वे बिल बनाकर 529 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामले में 34 फर्मों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर किया है. पुलिस द्वारा यह कार्रवाई राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएल वर्मा की तहरीर के आधार पर हुई है. इनमें जसपुर, हल्द्वानी और काशीपुर की अलग-अलग फर्मे शामिल हैं.

34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें कि राज्य कर विभाग की एसटीएफ टीम ने काशीपुर जसपुर और हल्द्वानी की विभाग में पंजीकृत साढ़े 3 दर्जन से अधिक फर्मों की जांच की थी. इस फर्जीवाड़े में पाया गया कि जिन भवनों में ये फर्में थी वहां उनका अस्तित्व ही नहीं था. यही नहीं रेंट एग्रीमेंट जिस भवन स्वामी के नाम पर किया गया था उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर को ही फर्जी बताया.
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34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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जांच में यह भी सामने आया कि इन फर्मों ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. राज्य का लोकायुक्त की तरफ से जिन 34 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें से 17 फर्में हल्द्वानी, 10 काशीपुर, 3 रुद्रपुर और 4 फर्में देहरादून क्षेत्र में पंजीकृत हैं.

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जांच में पता चला कि इन सभी 34 फर्मों ने फर्जी कागजात के जरिए बिना कोई माल सप्लाई के ई-वे बिल बनाकर 529 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान किया है. हालांकि इनमें 8 फर्मों ने अक्टूबर 2019 का रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर दाखिल किया है जबकि अन्य फर्मों ने जीएसटी रिटर्न ही दाखिल नहीं किया. प्रदेश में करोड़ों रुपये की इस जीएसटी चोरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 और 66सी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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