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वित्तीय अनियमितता पर सरकार का हंटर, खटीमा ब्लॉक प्रमुख निलंबित - वित्तीय अनियमितता पर सरकार का हंटर

उधमसिंह नगर जिले में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में निदेशालय पंचायती राज ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी को निलंबित कर दिया हैं. जब तक ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी पर लगे आरोपों की जांच पूरी नहीं होता है, वो निलंबित ही रहेंगे.

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Published : Aug 29, 2022, 3:22 PM IST

खटीमा: निदेशालय पंचायती राज ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी को निलंबित कर दिया हैं. ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध जिला पंचायत सदस्य ने चार बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया है.

जांच में ब्लॉक प्रमुख को वित्तीय नियमों की अनदेखी, शासकीय धन की बर्बादी, अपने दायित्वों सही से निर्वाहन नहीं करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई है. ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य चंदू मुंडेला ने निदेशक पंचायती राज को शिकायत की थी. चार बिंदुओं पर की गई शिकायत में बीडीसी की बैठक के बगैर प्रस्ताव पारित किए ही काम करने, विकास खंड में 44 कार्य जो ढाई लाख से अधिक धनराशि के थे. उन्हें बगैर टेंडर अथवा कोटेशन लिए बगैर ही कराने, कंचनपुरी में जहां कोई आबादी नहीं वहां वहां नाले का निर्माण कराने जैसी शिकायतें थी.
पढ़ें- अब मंत्री रेखा आर्य का नौकरी देने का सिफारिशी पत्र हुआ वायरल, ठगा महसूस कर रहे युवा

शिकायतों पर हुई जांच के बाद निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी ने अपने आदेश में ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है. उन्होंने आदेश में कहा कि ब्लॉक प्रमुख नामधारी ने अपने पदीय कर्तव्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वाहन भली भांति नहीं किया. शासकीय धन का अपव्य किया गया जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसे देखते हुए पंचायती राज अधिनियम-2016 (संशोधित) की धारा 138(4) के अधीन अंतिम जांच तक निलंबित किया गया है.

खटीमा: निदेशालय पंचायती राज ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी को निलंबित कर दिया हैं. ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध जिला पंचायत सदस्य ने चार बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया है.

जांच में ब्लॉक प्रमुख को वित्तीय नियमों की अनदेखी, शासकीय धन की बर्बादी, अपने दायित्वों सही से निर्वाहन नहीं करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई है. ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य चंदू मुंडेला ने निदेशक पंचायती राज को शिकायत की थी. चार बिंदुओं पर की गई शिकायत में बीडीसी की बैठक के बगैर प्रस्ताव पारित किए ही काम करने, विकास खंड में 44 कार्य जो ढाई लाख से अधिक धनराशि के थे. उन्हें बगैर टेंडर अथवा कोटेशन लिए बगैर ही कराने, कंचनपुरी में जहां कोई आबादी नहीं वहां वहां नाले का निर्माण कराने जैसी शिकायतें थी.
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शिकायतों पर हुई जांच के बाद निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी ने अपने आदेश में ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है. उन्होंने आदेश में कहा कि ब्लॉक प्रमुख नामधारी ने अपने पदीय कर्तव्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वाहन भली भांति नहीं किया. शासकीय धन का अपव्य किया गया जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसे देखते हुए पंचायती राज अधिनियम-2016 (संशोधित) की धारा 138(4) के अधीन अंतिम जांच तक निलंबित किया गया है.

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