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नाबालिग के अपहरण और दुराचार के मामले में 10 वर्ष का कारावास - पोस्को कोर्ट

शुक्रवार को पोक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने  बीनू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 45000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया.

रुद्रपुर
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Published : Oct 18, 2019, 9:33 PM IST

रुद्रपुर: नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को पोस्को कोर्ट ने10 साल का कारावास और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी ने शादी के नाम पर करीब एक महीने तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाने का आदेश दिया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 2016 में ट्रांजिट कैम्प थाने में एक महिला ने अपनी 12 साल की बेटी के अपरहण का मामला दर्ज कराया था. महिला ने बताया कि उनके यहां किराए पर रहने वाले बीनू उनकी 12 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर उसका अपरहण कर लिया.

पढ़ें- IMPACT: वायरल वीडियो के बाद हरकत में खाद्य सुरक्षा विभाग, नोटिस जारी

मामला दर्ज होने के करीब एक महीने बाद पुलिस ने बीनू को लड़की के साथ पीलीभीत से गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक बीनू लड़की को पहले अपने साथ देहरादून ले गया था, जहां उसने 10 दिनों तक लड़की के साथ बलात्कार किया. जब लड़की ने इसका विरोध किया तो बीनू ने उसके साथ मारपीट भी की. 10 दिनों के बाद बीनू लड़की को लेकर मसूरी गया, यहां भी उसने कई दिनों तक लड़की के साथ बलात्कार किया.

इसके बाद बीनू लड़की को लेकर यूपी के पीलीभीत चला गया. वहां भी लड़की का बलात्कार किया गया. यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. लडकी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने बीनू के खिलाफ धारा 363/366/376 आईपीसी और 3/4/16/17 पोक्सो अधिनियम के तहत चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश की थी.

पढ़ें- उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगाया बैन, बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध

तब से लेकर आरोपी बीनू के विरूद्व पोक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला रहा था. जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए. शुक्रवार को पोक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने बीनू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 45000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए.

रुद्रपुर: नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को पोस्को कोर्ट ने10 साल का कारावास और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी ने शादी के नाम पर करीब एक महीने तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाने का आदेश दिया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 2016 में ट्रांजिट कैम्प थाने में एक महिला ने अपनी 12 साल की बेटी के अपरहण का मामला दर्ज कराया था. महिला ने बताया कि उनके यहां किराए पर रहने वाले बीनू उनकी 12 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर उसका अपरहण कर लिया.

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मामला दर्ज होने के करीब एक महीने बाद पुलिस ने बीनू को लड़की के साथ पीलीभीत से गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक बीनू लड़की को पहले अपने साथ देहरादून ले गया था, जहां उसने 10 दिनों तक लड़की के साथ बलात्कार किया. जब लड़की ने इसका विरोध किया तो बीनू ने उसके साथ मारपीट भी की. 10 दिनों के बाद बीनू लड़की को लेकर मसूरी गया, यहां भी उसने कई दिनों तक लड़की के साथ बलात्कार किया.

इसके बाद बीनू लड़की को लेकर यूपी के पीलीभीत चला गया. वहां भी लड़की का बलात्कार किया गया. यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. लडकी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने बीनू के खिलाफ धारा 363/366/376 आईपीसी और 3/4/16/17 पोक्सो अधिनियम के तहत चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश की थी.

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तब से लेकर आरोपी बीनू के विरूद्व पोक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला रहा था. जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए. शुक्रवार को पोक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने बीनू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 45000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए.

Intro:एंकर - नाबालिग लडकी का अपहरण कर उसके साथ शादी का झांसा देकर लगभग एक माह तक दुराचार करने वाले युवक को पाक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने 10 वर्ष के कारावास व 45000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Body:वीओ - नाबालिक को बहला फुसला कर अपहरण कर उसके साथ एक माह तक दुराचार करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉस्को कोर्ट द्वारा आरोपी युवक को 10 वर्ष का कारवास व 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि अरविन्द नगर थाना ट्रांजिट कैम्प निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा था कि 29 नवम्बर 2016 को शाम उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को पडोस में किराये के कमरे में रहने वाले मूलरूप से जीगन्या भगवानपुर थाना नबाबगंज जिला बरेली निवासी बीनू शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया और देहरादून ले जाकर 10 दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, विरोध करने पर मारपीट करता था, इसके बाद 10 दिनों तक मंसूरी में रखकर बलात्कार करता रहा और उसके बाद अमरिया जिला पीलीभीत ले गया वहां भी उसके साथ बलात्कार करता रहा। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मस्कत के करीब एक माह बाद दोनों को दबोच लिया। लडकी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने धारा 363/366/376 आईपीसी एंव 3/4/16/17 पाक्सो अधिनियम के तहत चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश की थी। तब से लेकर आरोपी बीनू के विरूद्व पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला रहा था। जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए। जिसके बाद आज पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने दुराचारी बीनू को 10 वर्ष के कारावास एंव 45000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीडिता को दी जाये।Conclusion:
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