टिहरी: जनपद टिहरी के घनसाली क्षेत्र के विकासखंड भिलंगना के ग्राम पंचायत सेम पट्टी बासर के प्रधान की तीसरी संतान होने पर पदमुक्त किए गए ग्राम प्रधान विक्रम सिंह को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है. दरअसल, ग्राम सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान होने पर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रधान पद से विक्रम सिंह को हटा दिया था. जिसके चलते प्रधान संगठन भिलंगना ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट (Nainital high court) में याचिका दायर की थी. ऐसे में न्यायालय ने प्रधान को यथावत पद पर रहने के आदेश दिए हैं.
इस मामले में ग्राम सेम पट्टी बासर के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. वह हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और प्रधान संगठन के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हैं. उन्होंने कहा कि मैं फिर से गांव के विकास के लिए तत्पर हूं. वहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि अभी नहीं मिली है, फैसले की कॉपी मिलने के बाद न्यायालय के आदेश अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें कि बिगत कुछ माह पूर्व ग्राम सेम पट्टी बासर के ही एक व्यक्ति द्वारा टिहरी जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव को ग्राम प्रधान विक्रम सिंह की तीसरी संतान होने की शिकायत दर्ज की गई थी. जिस पर जिलाधिकारी ने अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2022 को ग्राम प्रधान पद से पदमुक्त कर दिया गया था. उस वक्त शिकायतकर्ता विकेंद्र सिंह ने बताया था कि साल 2019 में विक्रम नेगी की दो संतानें थीं.
उस दौरान पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए, लेकिन साल 2021 में विक्रम नेगी की तीसरी संतान भी हो गई. बेलेश्वर अस्पताल में तीसरी संतान होने का पूरा ब्यौरा है. इस मामले में विकेंद्र सिंह ने प्रशासन से प्रधान की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई और शिकायत सही पाई गई. जिसके बाद डीएम ने प्रधान को पद से मुक्त कर दिया था.