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टिहरीः 12 सितंबर को पहली ई-लोक अदालत, 4 सितंबर कर सकते हैं आवेदन

12 सितंबर को जिले में पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसमें अपने केसों के निस्तारण के लिए 4 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है.

ई-लोक अदालत
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Published : Sep 3, 2020, 4:45 PM IST

Updated : Sep 3, 2020, 5:06 PM IST

टिहरीः आगामी 12 सितम्बर को टिहरी जिले में पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए आवेदक 4 सितम्बर तक अपने केस के निस्तारण के लिए आवेदन कर सकता है. इन केसों को शामिल करने के लिए व्हाट्सअप, आनलाइन व न्यायालय परिसर में बने पोस्ट बाक्स में अर्जी देकर आवेदन किया जा सकता है. ई-लोक अदालत में केसों का निस्तारण 6 बैंचों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा. इसके लिए लिंक भी दिया जायेगा.

12 सितंबर को टिहरी में पहली ई-लोक अदालत

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने कहा कि जिला जज की अगुआई में अधिकाधिक केसों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. लंबित केसों के 5 प्रतिशत का निस्तारण किया जायेगा. ई-लोक अदालत 12 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी.

पढ़ेंः जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का समर्थन

लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट से सम्बंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधी मामले, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालय के मामले, बैंक व ऋण सम्बंधी मामले व प्रीलिटिगेशन मामले शामिल किये जायेंगे.

आम लोगों से अपील करते हुये जज अशोक कुमार ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने लंबित मामले या वाद ई-लोक अदालत के माध्यम से अंतिम निस्तारण करवाना चाहता है, वह आगामी 4 सितम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आन लाइन प्रार्थना पत्र देकर या ई-लोक अदालत बैंच के समक्ष संदर्भित करवा सकते है.

टिहरीः आगामी 12 सितम्बर को टिहरी जिले में पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए आवेदक 4 सितम्बर तक अपने केस के निस्तारण के लिए आवेदन कर सकता है. इन केसों को शामिल करने के लिए व्हाट्सअप, आनलाइन व न्यायालय परिसर में बने पोस्ट बाक्स में अर्जी देकर आवेदन किया जा सकता है. ई-लोक अदालत में केसों का निस्तारण 6 बैंचों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा. इसके लिए लिंक भी दिया जायेगा.

12 सितंबर को टिहरी में पहली ई-लोक अदालत

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने कहा कि जिला जज की अगुआई में अधिकाधिक केसों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. लंबित केसों के 5 प्रतिशत का निस्तारण किया जायेगा. ई-लोक अदालत 12 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी.

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लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट से सम्बंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधी मामले, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालय के मामले, बैंक व ऋण सम्बंधी मामले व प्रीलिटिगेशन मामले शामिल किये जायेंगे.

आम लोगों से अपील करते हुये जज अशोक कुमार ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने लंबित मामले या वाद ई-लोक अदालत के माध्यम से अंतिम निस्तारण करवाना चाहता है, वह आगामी 4 सितम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आन लाइन प्रार्थना पत्र देकर या ई-लोक अदालत बैंच के समक्ष संदर्भित करवा सकते है.

Last Updated : Sep 3, 2020, 5:06 PM IST
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