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रुद्रप्रयाग: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्थापित होगी अल्ट्रासाउंड मशीन - community health center Rudraprayag news

रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करवाने के निर्देश दिए.

rudraprayag dm manuj goyal meeting
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने ली बैठक.
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Published : Dec 23, 2020, 8:39 AM IST

रुद्रप्रयाग: ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में स्वास्थ्य विभाग को अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में गरीब मरीजों को जहां समय से सुविधा मिल सकेगी, वहीं उन्हें अनावश्यक नहीं भटकना पड़ेगा.

जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मनुज गोयल की अध्यक्षता में पूर्व गर्भाधान व प्रसव पूर्व निदान तकनीक की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए जिला सलाहकार समिति को समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को यथाशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करवाने, जनपद में कार्यरत पैथोलाॅजिस्ट को जखोली में भी जांच करने निर्देश दिए, जिससे आम जन जखोली में ही अपनी जांच करा सकें.

यह भी पढ़ें-अल्मोड़ा के DM से खफा विधानसभा उपाध्यक्ष, सदन में लाए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

जिलाधिकारी ने कहा कि शिशु के जन्म से पूर्व किसी भी प्रकार से भ्रूण, लिंग की जांच कर उसका परिणाम बताना गैरकानूनी है. फिर भी यदि कोई व्यक्ति यह गैरकानूनी कार्य करता है या इस कार्य मे संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही तीन से पांच वर्ष की कैद तथा पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है. कानून के अंतर्गत भ्रूण लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर तथा जांच कराने वाले व्यक्ति दोनों को समान कैद एवं जुर्माना हो सकता है.

रुद्रप्रयाग: ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में स्वास्थ्य विभाग को अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में गरीब मरीजों को जहां समय से सुविधा मिल सकेगी, वहीं उन्हें अनावश्यक नहीं भटकना पड़ेगा.

जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मनुज गोयल की अध्यक्षता में पूर्व गर्भाधान व प्रसव पूर्व निदान तकनीक की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए जिला सलाहकार समिति को समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को यथाशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करवाने, जनपद में कार्यरत पैथोलाॅजिस्ट को जखोली में भी जांच करने निर्देश दिए, जिससे आम जन जखोली में ही अपनी जांच करा सकें.

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जिलाधिकारी ने कहा कि शिशु के जन्म से पूर्व किसी भी प्रकार से भ्रूण, लिंग की जांच कर उसका परिणाम बताना गैरकानूनी है. फिर भी यदि कोई व्यक्ति यह गैरकानूनी कार्य करता है या इस कार्य मे संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही तीन से पांच वर्ष की कैद तथा पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है. कानून के अंतर्गत भ्रूण लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर तथा जांच कराने वाले व्यक्ति दोनों को समान कैद एवं जुर्माना हो सकता है.

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