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नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने बच्चे को दिया था जन्म - सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष नेगी

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में रुद्रप्रयाग की पॉस्को कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये पूरा मामला एक साल पुराना है. नाबालिग लड़की ने इस घटना के बाद एक बच्चे को जन्म भी दिया था.

minor rape case in Rudraprayag
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म
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Published : Mar 31, 2022, 8:52 PM IST

Updated : Apr 1, 2022, 6:22 PM IST

रुद्रप्रयागः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आखिरकार सजा मिल गई है. जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष नेगी की ओर से पैरवी की गई.

लोक अभियोजक के मुताबिक, 16-17 मार्च 2021 को आरोपी अनूप सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई. घटना की जानकारी 8 माह बाद पीड़ित के परिजनों को उसकी बहन से मिली. जिस पर पीड़िता के पिता ने 1 दिसंबर 2021 को थाना गुप्तकाशी में आरोपी के खिलाफ एक लिखित तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया था.
ये भी पढ़ेंः नाबालिग लड़की के रेप और हत्या का मामला, दोषियों की फांसी की सजा पर HC में हुई सुनवाई

तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. जबकि, विवेचक की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित समेत कुल 8 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. उधर, पीड़िता ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया.

वहीं, आरोपी, पीड़िता और नवजात शिशु के डीएनए टेस्ट किया गया. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नवजात शिशु के जैविक माता-पिता होने की पुष्टि हुई है. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडेय की ओर से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है.

रुद्रप्रयागः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आखिरकार सजा मिल गई है. जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष नेगी की ओर से पैरवी की गई.

लोक अभियोजक के मुताबिक, 16-17 मार्च 2021 को आरोपी अनूप सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई. घटना की जानकारी 8 माह बाद पीड़ित के परिजनों को उसकी बहन से मिली. जिस पर पीड़िता के पिता ने 1 दिसंबर 2021 को थाना गुप्तकाशी में आरोपी के खिलाफ एक लिखित तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया था.
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तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. जबकि, विवेचक की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित समेत कुल 8 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. उधर, पीड़िता ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया.

वहीं, आरोपी, पीड़िता और नवजात शिशु के डीएनए टेस्ट किया गया. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नवजात शिशु के जैविक माता-पिता होने की पुष्टि हुई है. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडेय की ओर से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है.

Last Updated : Apr 1, 2022, 6:22 PM IST
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