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पौड़ी: विशेष ई लोक अदालत में होगा लंबित मामलों का निस्तारण - e-Lok Adalat pauri news

7 नवंबर को पौड़ी के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना  है.

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ई लोक अदालत का होगा आयोजन.
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Published : Oct 26, 2020, 2:48 PM IST

पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की ओर से 7 नवंबर को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. जिसमें न्यायालयों में लंबित 138 एनआईए एक्ट के शमनीय मामलों का निस्तारण किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव की ओर से बताया गया है कि वादकारी न्यायालय व अधिवक्ता के जरिए प्रार्थनापत्र दे सकते हैं.

ई लोक अदालत का होगा आयोजन.

उन्होंने कहा कि वादकारी न्यायालय परिसर में स्थापित ड्रॉप बॉक्स में आवेदन डालकर ई लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव इंदु शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ओर से आगामी 7 नवंबर को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना है.

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उन्होंने कहा कि इस स्पेशल ई-लोक अदालत में पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा. विशेष ई- लोक अदालत में बैंक से सम्बंधित न्यायालय में लंबित अथवा प्री- लिटिगेशन के मामले अधिक से अधिक संदर्भित कर निस्तारित किये जायेंगे.

पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की ओर से 7 नवंबर को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. जिसमें न्यायालयों में लंबित 138 एनआईए एक्ट के शमनीय मामलों का निस्तारण किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव की ओर से बताया गया है कि वादकारी न्यायालय व अधिवक्ता के जरिए प्रार्थनापत्र दे सकते हैं.

ई लोक अदालत का होगा आयोजन.

उन्होंने कहा कि वादकारी न्यायालय परिसर में स्थापित ड्रॉप बॉक्स में आवेदन डालकर ई लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव इंदु शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ओर से आगामी 7 नवंबर को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना है.

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उन्होंने कहा कि इस स्पेशल ई-लोक अदालत में पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा. विशेष ई- लोक अदालत में बैंक से सम्बंधित न्यायालय में लंबित अथवा प्री- लिटिगेशन के मामले अधिक से अधिक संदर्भित कर निस्तारित किये जायेंगे.

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