श्रीनगर: उत्तराखंड में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है. राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. इसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक खासी, जुखाम और बुखार की दवा नहीं देगा.
सरकार के इस आदेश के बाद श्रीनगर केमिस्ट एसोसिएशन ने भी साफ किया है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक बिना किसी डॉक्टर के पर्चे पर दवाई देता हुआ पकड़ा जाता है तो एसोसिएशन उस मेडिकल स्टोर से कोई वास्ता नहीं रखेगा.
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श्रीनगर के सभी मेडिकल स्टोरों पर सरकारी आदेश का पर्चा चस्पा हुआ है. बावजूद यदि कोई मेडिकल स्टोर संचालक किसी व्यक्ति को डॉक्टर के बिना पर्चे के खासी, जुखाम और बुखार की दवा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
श्रीनगर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश नौटियाल ने कहा कि अगर कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक ऐसा करते हुए पाया जाता है तो एसोसिएशन मेडिकल संचालक का साथ नहीं देगा. उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को सलाह दी है कि वे बिना डॉक्टर के पर्चें के किसी भी व्यक्ति को दवा न दें.
इस बारे में श्रीनगर उपजिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी ने कहा कि शासन की ओर से जो आदेश आया है उसके अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा. जिसमें पूरा डाटा होगा कि कौन व्यक्ति कौन सी दवा ले जा रहा है.