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श्रीनगर: कोल्ठा गांव की प्रधान राखी का निर्वाचन किया जाएगा निरस्त, गलत जानकारी देने का आरोप - Village Pradhan Rakhi News

खिर्सू ब्लॉक के ग्राम सभा कोल्ठा गांव के प्रधान पद पर विजयी हुई राखी को एसडीएम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है. राखी ने पंचायत चुनाव में अपनी जन्म तिथि बढ़ाकर प्रधान का चुनाव लड़ा था.

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ग्राम प्रधान राखी का निर्वाचन निरस्त किया जाएगा.
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Published : Feb 11, 2020, 11:31 PM IST

श्रीनगर: खिर्सू ब्लॉक के ग्राम सभा कोल्ठा गांव के प्रधान पद पर विजयी प्रत्याशी राखी को एसडीएम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है. कोर्ट का कहना है कि राखी ने पंचायत चुनाव में अपनी जन्म तिथि बढ़ाकर प्रधान का चुनाव लड़ा था. इस संदर्भ में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेज कर राखी के निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.

ग्राम प्रधान राखी का निर्वाचन निरस्त किया जाएगा.

बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव 2019 में विकास खंड खिर्सू के ग्राम पंचायत कोल्ठा में ग्राम प्रधान राखी ने चुनाव लड़ा और विजयी प्राप्त की थी. लेकिन प्रधान पद के दूसरे प्रत्याशी रणवीर लाल ने राखी की जन्म तिथि को लेकर श्रीनगर एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था. जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राखी को अयोग्य घोषित किया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली चुनावः 'आप' की बंपर जीत, उत्तराखंड में ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरके कार्यकर्ता

शिकायतकर्ता रणवीर लाल के अधिवक्ता विनोदानंद बर्तवाल ने बताया कि कोर्ट ने राखी के जन्म तिथि में छेड़छाड को सही माना है. वहीं अब मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर में राखी के पिता पर परिवार रजिस्ट्रर से छेडछाड़ किए जाने को लेकर जांच चल रही है.

श्रीनगर: खिर्सू ब्लॉक के ग्राम सभा कोल्ठा गांव के प्रधान पद पर विजयी प्रत्याशी राखी को एसडीएम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है. कोर्ट का कहना है कि राखी ने पंचायत चुनाव में अपनी जन्म तिथि बढ़ाकर प्रधान का चुनाव लड़ा था. इस संदर्भ में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेज कर राखी के निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.

ग्राम प्रधान राखी का निर्वाचन निरस्त किया जाएगा.

बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव 2019 में विकास खंड खिर्सू के ग्राम पंचायत कोल्ठा में ग्राम प्रधान राखी ने चुनाव लड़ा और विजयी प्राप्त की थी. लेकिन प्रधान पद के दूसरे प्रत्याशी रणवीर लाल ने राखी की जन्म तिथि को लेकर श्रीनगर एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था. जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राखी को अयोग्य घोषित किया है.

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शिकायतकर्ता रणवीर लाल के अधिवक्ता विनोदानंद बर्तवाल ने बताया कि कोर्ट ने राखी के जन्म तिथि में छेड़छाड को सही माना है. वहीं अब मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर में राखी के पिता पर परिवार रजिस्ट्रर से छेडछाड़ किए जाने को लेकर जांच चल रही है.

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