पौड़ी: उच्च न्यायालय (Nainital High Court) ने पालिकाध्यक्ष पौड़ी (Pauri Municipality President Yashpal unnamed) को वित्तीय अनियमितता को लेकर नोटिस जारी किया है. सामाजिक कार्यकर्ता ने पालिका में वित्तीय अनियमितता को लेकर वर्ष 2020 में एक जनहित याचिका दायर की थी. अब पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम को 4 हफ्ते में कोर्ट को जवाब देना होगा.
आने वाले दिनों में पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम (Municipality President Yashpal unnamed) की परेशानियां बढ़ सकती हैं. उच्च न्यायालय ने पालिकाध्यक्ष पौड़ी को वित्तीय अनियमितता को लेकर नोटिस जारी किया है. इस मामले में पालिकाध्यक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. नगर पालिका पौड़ी में हुए विभिन्न कार्यों में वित्तीय अनियमितता को लेकर वर्ष 2020 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैरसैंण क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक व सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने नगर पालिका पौड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितता को लेकर वर्ष 2020 में पीआईएल दायर की थी.
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जिसमें उन्होंने पालिकाध्यक्ष पौड़ी के मौजूदा व पूर्व के कार्यकालों के दौरान वित्तीय अनियमितता किए जाने के आरोप लगाए थे. याचिकाकर्ता चंदोला ने बताया कि वर्ष 2014 से 17 के कार्यकाल में पौड़ी पार्किंग का भुगतान हुआ है. लेकिन वह भुगतान पालिका फंड में जमा नहीं किया गया. यही नहीं इस दौरान पार्किंग का ठेका, सड़क निर्माण कार्य की निविदाएं मनमाने ढंग से आवंटित की गई. बताया कि शरदोत्सव में व्यय की गई धनराशि को लेकर पालिका बोर्ड की बिना सहमति व आयुक्त गढ़वाल के बिना स्वीकृति खर्च की गई है. याचिकाकर्ता नमन ने बताया कि इससे पूर्व पालिकाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के चलते वित्तीय अधिकार भी सीज किए गए थे.
नमन चंदोला ने कहा कि जिलाधिकारी पौड़ी की जांच में पालिका प्रशासन द्वारा वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में संपन्न हुए निकाय चुनाव से पहले पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम भाजपा में शामिल हुए और नए कार्यकाल में उनके वित्तीय अधिकार सशर्त बहाल कर दिए गए. अधिवक्ता अनिल जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने पालिकाध्यक्ष पौड़ी को वित्तीय अनियमितता के मामले में नोटिस जारी किया है. जिसका जवाब उन्हें चार सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा.