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विस चुनाव: 30 लाख 80 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, निर्वाचन आयोग की रहेगी पैनी नजर

विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 30 लाख 80 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा. यह खर्च निर्वाचन तिथि घोषित होने के बाद लागू होगी. इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बैठक में दी.

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Published : Dec 22, 2021, 9:50 PM IST

Vijay Kumar Jogdande held meeting
जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे

श्रीनगरः उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (uttarakhand assembly election) नजदीक है. ऐसे में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बैठक हुई. पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव सामग्री दर के संबंध चर्चा की गई.

पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार जोगदंडे (District Election Officer Vijay Kumar Jogdande) ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से प्रति उम्मीदवार को 30 लाख 80 हजार तक की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है. इससे ज्यादा प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकता है. आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल सरकारी संपत्तियों पर चुनाव संबंधी सामग्री नहीं लगा सकता है.

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इसके अलावा उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव सामग्री रेट लिस्ट, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया (डीएवीपी/डीआईपीआर) की दरों की सूची एनआईसी बेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें. जिससे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या प्रतिनिधि बेबसाइड से जानकारी हासिल कर सकेंगे.

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वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से झंडे, टोपी, वाहन का प्रतिदिन व्यय, लाउड स्पीकर, होर्डिंग, पोस्टर, वीडियोग्राफी, मतपत्र नमूना, समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भोजन आदि 45 चुनाव प्रचार-प्रसार सामाग्रियों पर चर्चा कर दरें निर्धारित कर स्वीकृति दी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन तिथि घोषित होने के बाद प्रचार-प्रसार पर व्यय की जाने वाली धनराशि प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ना शुरू हो जाएगी.

श्रीनगरः उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (uttarakhand assembly election) नजदीक है. ऐसे में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बैठक हुई. पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव सामग्री दर के संबंध चर्चा की गई.

पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार जोगदंडे (District Election Officer Vijay Kumar Jogdande) ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से प्रति उम्मीदवार को 30 लाख 80 हजार तक की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है. इससे ज्यादा प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकता है. आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल सरकारी संपत्तियों पर चुनाव संबंधी सामग्री नहीं लगा सकता है.

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इसके अलावा उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव सामग्री रेट लिस्ट, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया (डीएवीपी/डीआईपीआर) की दरों की सूची एनआईसी बेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें. जिससे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या प्रतिनिधि बेबसाइड से जानकारी हासिल कर सकेंगे.

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वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से झंडे, टोपी, वाहन का प्रतिदिन व्यय, लाउड स्पीकर, होर्डिंग, पोस्टर, वीडियोग्राफी, मतपत्र नमूना, समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भोजन आदि 45 चुनाव प्रचार-प्रसार सामाग्रियों पर चर्चा कर दरें निर्धारित कर स्वीकृति दी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन तिथि घोषित होने के बाद प्रचार-प्रसार पर व्यय की जाने वाली धनराशि प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ना शुरू हो जाएगी.

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