श्रीनगर: करीब 11 महीने पहले श्रीकोट में स्थित एक मिष्ठान भंडार के कारीगर की मौत के मामले ने दुकाम स्वामी और एक अन्य कारीगर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया है, अब पुलिस ने कोर्ट ने आदेश पर ही मुकदमा दर्ज किया.
जानकारी के मुताबिक 18 मई 2022 को श्रीकोट कोवताली क्षेत्र में एक स्वीट शॉप के कारीगर पंकज कुमार पुत्र बलवीर सिंह निवासी जटपुरा भौडा मंडावली, नजीबाबाद जिला बिजनौर यूपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था. वहीं विसरा जांच के लिए लैंब भेजा गया था.
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पुलिस का मानना था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उन्हें कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा था, इसीलिए पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, लेकिन मृतक के भाई विकास कुमार ने इसे हत्या का मामला बताया. उसने दुकान स्वामी पप्पू चौहान और कारीगर महेंद्र पंडित पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में अपील की. सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.
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कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पप्पू चौहान व महेंद्र पंडित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मामले की जांच एसएसआई सतोष पैथवाल को सौपी गयी है.