पौड़ी: सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने 2019 में हत्या के एक मामले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं न्यायाधीश ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. मामला पैठाणी थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने भोपाल सिंह निवासी पटोटी की हत्या के आरोप में पटोटी के ही आरोपी ग्रामीण प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह को दोषी पाया गया है. प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए.
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ये था मामला: थाना क्षेत्र पैठाणी के पटोटी गांव निवासी भोपाल सिंह के घर पर बीते 23 मई 2019 को गांव का एक व्यक्ति प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह आया. इस समय घर पर भोपाल सिंह का पुत्र सुमन सिंह व उसकी पत्नी आशा देवी मौजूद थे. पृथ्वी सिंह ने भोपाल सिंह से 24 मई 2019 को समीप के गांव मंजाकोट में बकरी खरीदने के लिए साथ आने को कहा. इस पर मंजाकोट गांव के लिए दोनों घर से एकसाथ निकले. लेकिन वापसी में भोपाल सिंह घर नहीं लौटा. जिस पर उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की. 25 मई को काफी खोजबीन के बाद भोपाल सिंह ग्रामीणों को पटोटी गांव के नेगीखिल गदेरे में मृत अवस्था में पड़ा हुए मिला.
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ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिस पर मृतक के बेटे सुमन की तहरीर पर थाना पैठाणी पुलिस ने ग्रामीण प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की. पुलिस ने 26 मई को आरोपी पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला कारागार खांड्यूसैण भेज दिया गया था. मामले में अब अंतिम सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय पौड़ी ने मामले में आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.