पौड़ी: लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च के बाद भी जो लाइसेंस ऑनलाइन नहीं होंगे वे स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे. दरअसल भारत सरकार के शासनादेश के अनुसार सभी लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक अपने लाइसेंस ऑनलाइन करवाने हैं. ताकि पूरे प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसधारी का सही आंकड़ा आसानी से मिल सके.
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जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से आदेश जारी किये गए थे कि सभी शस्त्र धारक रिन्यूअल के समय अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवा दें, ताकि भारत सरकार के पोर्टल में उनका पंजीकरण किया जा सके. प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए थे कि 31 मार्च 2019 तक सभी लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति अपने लाइसेंस को भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकृत करवा दें, ऐसा न करने पर लाइसेंस अवैध माना जाएगा.
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पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह ने बताया कि एनडीएएल(NDAL) भारत सरकार का पोर्टल है. जहां सभी लाइसेंस धारकों को पंजीकृत किया जा रहा है. पंजीकरण के बाद सभी लाइसेंसधारकों को यूआईएन(UIN) नंबर प्राप्त होगा. जिससे कि इस नंबर की मदद से शस्त्र के मालिक की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 6800 लोगों ने हथियार का लाइसेंस लिया है. जिनमें से लगभग 3300 लोगों ने अपने लाइसेंस ऑनलाइन करवा दिए हैं.