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उत्तराखंड HC में 18 जनवरी से शीतकालीन अवकाश, सिर्फ जरूरी केस की होगी सुनवाई - Uttarakhand High Court Order

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी केस की सुनवाई होगी.

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उत्तराखंड HC में 18 जनवरी से शीतकालीन अवकाश
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Published : Jan 13, 2021, 5:19 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. इस दौरान सिर्फ आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने शीतकालीन अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब 21 फरवरी से नैनीताली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान की अनुमति के बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं.

पढ़ेंः इस महीने के अंत तक सौभाग्यवती योजना को मिल सकती है मंजूरी: रेखा आर्य

18 जनवरी से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति एनएस धानिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे. शीतकालीन अवकाश के दिनों में कोर्ट शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य दिनों खुली रहेगी.

नैनीताल: हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. इस दौरान सिर्फ आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने शीतकालीन अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब 21 फरवरी से नैनीताली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान की अनुमति के बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं.

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18 जनवरी से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति एनएस धानिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे. शीतकालीन अवकाश के दिनों में कोर्ट शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य दिनों खुली रहेगी.

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