नैनीताल: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवार, कर्मचारियों के साथ मारपीट और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया है. साथ ही उनको बागेश्वर जिले से अटैच कर दिया है.
बता दें कि 29 अक्टूबर 2020 की रात करीब 12 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने अपने परिवार के के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. वहीं, जब पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बीच-बचाव और हस्तक्षेप किया तो नीरज कुमार द्वारा उपमंडल मजिस्ट्रेट डोडा और तहसीलदार भटवारी के वाहन में तोड़फोड़ की गई. साथ ही अन्य लोगों से भी अभद्रता की. जिसकी शिकायत हाई कोर्ट में की गई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ के द्वारा मामले में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.
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जिसके बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा सीजेएम नीरज कुमार को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किया. हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नीरज कुमार ने 3(1), 3(2), 4-A(d) और नियम 27 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आधार पर नीरज कुमार पर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, उन्हें निलंबित किया गया.