देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर अभियुक्तों को मिल रही जमानत के खिलाफ अब एसटीएफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि हाल ही में पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई दूसरे अभियुक्तों को भी जमानत मिली थी. जिसके बाद एसटीएफ ने हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है. उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी.
-
Uttarakhand | STF will appeal in the High Court to cancel the bail of the accused in the cases related to the UKSSSC examination scam, said Director General of Police, Uttarakhand.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Uttarakhand | STF will appeal in the High Court to cancel the bail of the accused in the cases related to the UKSSSC examination scam, said Director General of Police, Uttarakhand.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2023Uttarakhand | STF will appeal in the High Court to cancel the bail of the accused in the cases related to the UKSSSC examination scam, said Director General of Police, Uttarakhand.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2023
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के अभियुक्तों के खिलाफ एसटीएफ सख्ती के मूड में दिख रही है. इस कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसटीएफ ने जमानत पाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है. जल्द ही एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर UKSSSC परीक्षा घोटाले में जमानत पर बाहर आये आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए एसटीएफ अब हाईकोर्ट में अपील करेगी.
ये भी पढ़ें: UKSSSC Paper Leak Case: पत्नी की इलाज के लिए राकेश चौहान को मिली 7 दिनों की शॉर्ट टर्म बेल
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में हुई धांधली के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी और धारा 13(1) डी सपठित धारा 13(2) जिसकी विवेचना उत्तराखंड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ द्वारा की जा रही है.
अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी अभियुक्त हाकम सिंह और संजीव चौहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा 30 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गयी है. गौरतलब है कि अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे. हालांकि, इसके बावजूद अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार पुलिस विभाग मजबूत पक्ष के जरिए कोर्ट में तमाम तथ्यों को रख रहा है और इस मामले में महकमा कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है.