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कैदियों से सीधी मुलाकात बंद, फोन के जारिये करेंगे अपनों से बात - हल्द्वानी परीजन कैदियों मुलाकात बंद

उत्तराखंड जेल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए प्रदेश के जेल में बंदियों से अब परिजनों की सीधी मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हल्द्वानी
जेल में कैदियों से सीधी मुलाकात बंद
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Published : Apr 21, 2021, 7:48 AM IST

हल्द्वानी: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड जेल प्रशासन ने कैदियों के परिजनों की सीधी मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है. कैदी जेल के मोबाइल के जारिये सप्ताह में पांच दिन अपने परिजन से बात कर सकेंगे. परिजनों को अपने कैदियों से फोन पर बात करने के लिए जेल प्रशासन को एफिडेविट और जरूरी कागजात जमा कराने होंगे.

उत्तराखंड जेल आईजी एपी अंशुमान ने प्रदेश के सभी जेल प्रशासन को निर्देशित किया है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर अब जेल में बंदियों से परिजनों की सीधी मुलाकात नहीं कराई जाएगी.

पढ़ें:नौसेना का वैसल, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान बढ़ाएंगे सैन्यधाम की शान: गणेश जोशी

वहीं, हल्द्वानी जेल के जेलर संजीव ह्यांकी ने बताया कि जेल आईजी के निर्देश के बाद अब कैदियों की सीधी मुलाकात बंद करा दी गई है. कैदी अपने परिजनों से बात करना चाहता है तो इसके लिए परिजनों को एफिडेविट और आधार कार्ड जेल में जमा कराना होगा. जिसके बाद कैदी जेल के मोबाइल से परिजन से सप्ताह में 5 दिन बात कर सकेंगे. कैदियों को ₹1 प्रति मिनट चार्ज देना होगा.

हल्द्वानी: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड जेल प्रशासन ने कैदियों के परिजनों की सीधी मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है. कैदी जेल के मोबाइल के जारिये सप्ताह में पांच दिन अपने परिजन से बात कर सकेंगे. परिजनों को अपने कैदियों से फोन पर बात करने के लिए जेल प्रशासन को एफिडेविट और जरूरी कागजात जमा कराने होंगे.

उत्तराखंड जेल आईजी एपी अंशुमान ने प्रदेश के सभी जेल प्रशासन को निर्देशित किया है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर अब जेल में बंदियों से परिजनों की सीधी मुलाकात नहीं कराई जाएगी.

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वहीं, हल्द्वानी जेल के जेलर संजीव ह्यांकी ने बताया कि जेल आईजी के निर्देश के बाद अब कैदियों की सीधी मुलाकात बंद करा दी गई है. कैदी अपने परिजनों से बात करना चाहता है तो इसके लिए परिजनों को एफिडेविट और आधार कार्ड जेल में जमा कराना होगा. जिसके बाद कैदी जेल के मोबाइल से परिजन से सप्ताह में 5 दिन बात कर सकेंगे. कैदियों को ₹1 प्रति मिनट चार्ज देना होगा.

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