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HC ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष के निष्कासन पर लगाई रोक, सरकार, शहरी विकास और डीएम से मांगा जवाब - Purola Nagar Panchayat President Case

Purola Nagar Panchayat President हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से निष्कासित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार, शहरी विकास सहित डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. वहीं पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे लोकतंत्र और पुरोला की जनता की जीत बताया.

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Published : Aug 12, 2023, 6:46 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को प्रदेश सरकार द्वारा पद से निष्कासित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

गौर हो कि हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रदेश सरकार द्वारा पद से निष्कासित किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार, शहरी विकास सहित डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
पढ़ें-पुरोला नपं अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, शासन ने पद रिक्त किया घोषित, शासनादेश जारी

बता दें कि वित्तिय अनियमितता के आरोप में एक अगस्त 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरि मोहन सिंह नेगी को सरकार ने पद से हटा दिया था.उन पर आरोप लगाए थे कि चेयरमैन ने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्माण में गड़बड़ी की और प्रस्तावों में छेड़छाड़ की है. प्राइवेट वाहनों में तेल भरवाने, स्ट्रीट लाइटों सहित कोरोना काल में भी कई अनियमितताएं चेयरमैन द्वारा की गई हैं. हाईकोर्ट से सरकार के आदेश पर रोक लगने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी ने कहा कि न्याय और लोकतंत्र और पुरोला की जनता की जीत है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को प्रदेश सरकार द्वारा पद से निष्कासित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

गौर हो कि हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रदेश सरकार द्वारा पद से निष्कासित किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार, शहरी विकास सहित डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
पढ़ें-पुरोला नपं अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, शासन ने पद रिक्त किया घोषित, शासनादेश जारी

बता दें कि वित्तिय अनियमितता के आरोप में एक अगस्त 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरि मोहन सिंह नेगी को सरकार ने पद से हटा दिया था.उन पर आरोप लगाए थे कि चेयरमैन ने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्माण में गड़बड़ी की और प्रस्तावों में छेड़छाड़ की है. प्राइवेट वाहनों में तेल भरवाने, स्ट्रीट लाइटों सहित कोरोना काल में भी कई अनियमितताएं चेयरमैन द्वारा की गई हैं. हाईकोर्ट से सरकार के आदेश पर रोक लगने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी ने कहा कि न्याय और लोकतंत्र और पुरोला की जनता की जीत है.

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