नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पार्किंग के नाम पर बिना एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) की अनुमति से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एमडीडीए से कल 20 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा.
मामले की अगली सुनवाई 20 जून कल को होगी. मामले के अनुसार मसूरी निवासी शेखर पांडे ने इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. शेखर पांडे ने जनहित याचिका में कहा था कि मसूरी नगरपालिका की ओर से वहां पर पार्किंग के नाम पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पार्किंग छत पर बनाए जाने का प्रस्ताव है. पढ़ें--- केदारनाथ में नोट उड़ाने वाली महिला को बताया जा रहा किन्नर, घटना को लेकर तीर्थ पुरोहित आग बबूला
याचिकाकर्ता के मुताबिक अभी तक इस भवन की 7 मंजिलें बन चुकी है. नगर पालिका ने इसके निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये और मंजूर कर दिए है. जनहित याचिका में कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए नगरपालिका ने एमडीडीए से कोई अनुमति नहीं ली है. पूर्व में एमडीडीए ने इसको सील कर दिया था. इसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए. क्योंकि पार्किंग के नाम पर व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है.
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