नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना तीन अधिकारियों पर भारी पड़ सकता है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव पंचायती राज नीतीश झा, जिला पंचायत अध्यक्ष उधमसिंह नगर और अपर मुख्य जिला पंयाचत अधिकारी उधमसिंह नगर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. तीनों अधिकारियों को अगली सुनवाई पर कोर्ट में जवाब पेश करना है. मामले की अगली सुनवाई जून महीने में होगी.
आज मंगलवार 18 अप्रैल की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले विपिन कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका याचिका दायर की थी. अपनी याचिका विपिन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है, उनकी जगह उनके पति जिला पंचायत की बैठकों उपस्थित होकर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करते है, जबकि 2006 में कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा था कि जहां जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है, वहां पर उनके पति बैठक में भाग नहीं ले सकते.
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विपिन कुमार का कहना है कि कोर्ट तो निर्देशों के बाद भी जिला पंचायतों की बैठकों में महिला अध्यक्षों के पति ही प्रतिभाग कर रहे है, जो निर्णय को प्रभावित कर रहे है. दिसंबर 2022 में जिला पंचायत उधमसिंह नगर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. अवमानना याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाही की जाय. अवमानना याचिका में सैकेट्री पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर व अपर मुख्य जिला पंयाचत अधिकारी को पक्षकार बनाया है.