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शशि थरूर के आरोप पर अजय भट्ट का पलटवार, 'कांग्रेस ने तो PM को ऐसी गाली दी है, जिसे बोल भी नहीं सकते' - राहुल गांधी पर अजय भट्ट का बयान

देश में राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने का मुद्दा छाया हुआ है. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एकजुटकर होकर सरकार के इस फैसला का विरोध कर रहे है. वहीं, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है. केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कांग्रेसियों के आरोपों का खुलकर जवाब दिया.

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Published : Mar 25, 2023, 5:53 PM IST

शशि थरूर के आरोप पर अजय भट्ट का पलटवार.

रामनगर: राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर है. कांग्रेस देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर फैसला का विरोध कर रही है. कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एक टिप्पणी कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने की थी, जिसका जबाव रामनगर में केंद्रीय रक्षा एंव पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया.

दरअसल, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी एक अवाज को दबाना चाहती है. राहुल गांधी को जानबूझकर आयोग्य घोषित किया गया है. शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई हुई है, जिस वजह से बीजेपी ने यह कदम उठाया है.
पढ़ें- संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष बचाने को लेकर सर्वदलीय बैठक, 14 अप्रैल को एकजुट होगा विपक्ष

शशि थरूर के इन बयानों पर जब केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के मामले में सरकार की क्या मानमानी होगी. मानमानी तो राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने की है, जो प्रधानमंत्री को चोर खूनी और चोर कहते हैं. कुछ बातें तो कांग्रेसियों ने ऐसी कही है, जो अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं.

अजय भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने में बीजेपी और सरकार का कहा दोष है. अजय भट्ट ने सवाल किया कि क्या कोर्ट में बीजेपी जाती है. एविडेंस बीजेपी देगी क्या? अजय भट्ट का कहना है कि कोर्ट में अगर कोई बात कही है तो उसे वैसे ही मानना होगा. सरकार को इसमें कोई खास रोल नहीं होता है.
पढ़ें- राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस में आक्रोश, उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन

अजय भट्ट ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को एविडेंस के आधार पर दो साल की सजा दी है और ये नियम है कि अगर किसी को दो साल की सजा होती है तो सदस्यता वैसे ही निरस्त हो जाएगी, जो हुआ है वो नियम के तहत हुआ है.

बता दें कि बीते 23 मार्च को एक पुराने मानहानी के केस गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है. इस के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी है, जिसको लेकर पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं.

शशि थरूर के आरोप पर अजय भट्ट का पलटवार.

रामनगर: राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर है. कांग्रेस देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर फैसला का विरोध कर रही है. कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एक टिप्पणी कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने की थी, जिसका जबाव रामनगर में केंद्रीय रक्षा एंव पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया.

दरअसल, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी एक अवाज को दबाना चाहती है. राहुल गांधी को जानबूझकर आयोग्य घोषित किया गया है. शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई हुई है, जिस वजह से बीजेपी ने यह कदम उठाया है.
पढ़ें- संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष बचाने को लेकर सर्वदलीय बैठक, 14 अप्रैल को एकजुट होगा विपक्ष

शशि थरूर के इन बयानों पर जब केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के मामले में सरकार की क्या मानमानी होगी. मानमानी तो राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने की है, जो प्रधानमंत्री को चोर खूनी और चोर कहते हैं. कुछ बातें तो कांग्रेसियों ने ऐसी कही है, जो अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं.

अजय भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने में बीजेपी और सरकार का कहा दोष है. अजय भट्ट ने सवाल किया कि क्या कोर्ट में बीजेपी जाती है. एविडेंस बीजेपी देगी क्या? अजय भट्ट का कहना है कि कोर्ट में अगर कोई बात कही है तो उसे वैसे ही मानना होगा. सरकार को इसमें कोई खास रोल नहीं होता है.
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अजय भट्ट ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को एविडेंस के आधार पर दो साल की सजा दी है और ये नियम है कि अगर किसी को दो साल की सजा होती है तो सदस्यता वैसे ही निरस्त हो जाएगी, जो हुआ है वो नियम के तहत हुआ है.

बता दें कि बीते 23 मार्च को एक पुराने मानहानी के केस गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है. इस के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी है, जिसको लेकर पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं.

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