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छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार ने रखा पक्ष, अब 18 को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच CBI से क्यों ना कराई जाए. अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Feb 11, 2019, 5:20 PM IST

नैनीताल: सूबे में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर आज नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार ने अपना जवाब पेश किया. इस मौके पर सरकार ने कोर्ट में माना कि उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को CBI से जांच करवाने को लेकर 18 फरवरी को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि सूबे में एससी/एसटी छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है. साथ ही उन्होंने घोटाले की जांच सीबीआई से जांच कराने की अपील की थी.

हाई कोर्ट में CBI जांच को लेकर पूछा सवाल.
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पढ़ें- लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी देहरादून पुलिस, SSP ने थाना प्रभारियों को दिए ये निर्देश

वहीं, सोमवार को सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. SIT द्वारा इस घोटाले की विस्तृत जांच की जा रही है. इसके अलावा सरकार ने माना की उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम सी पंत का कहना है कि इस मामले की जांच CBI से कराने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच CBI से क्यों ना कराई जाए. अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

नैनीताल: सूबे में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर आज नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार ने अपना जवाब पेश किया. इस मौके पर सरकार ने कोर्ट में माना कि उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को CBI से जांच करवाने को लेकर 18 फरवरी को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि सूबे में एससी/एसटी छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है. साथ ही उन्होंने घोटाले की जांच सीबीआई से जांच कराने की अपील की थी.

हाई कोर्ट में CBI जांच को लेकर पूछा सवाल.
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वहीं, सोमवार को सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. SIT द्वारा इस घोटाले की विस्तृत जांच की जा रही है. इसके अलावा सरकार ने माना की उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम सी पंत का कहना है कि इस मामले की जांच CBI से कराने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच CBI से क्यों ना कराई जाए. अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

Intro:स्लग - छात्र वृत्ति घोटाला

रेपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

18फरवरी को तय होगा की छात्र वृत्ति घोटाले की जाँच कोन करेगा CBI या SIT

एंकर-प्रदेश के बहुचर्च्ती एस सी/ एस टी छात्र वृत्ति घोटाले के मामले मे राज्य सरकार ने अपना जवाब नैनीताल हाई कोर्ट मे पेश करा ओर सरकार ने माना की उत्तराखंड समेत देश के 6राज्यो मे छात्र वृत्ति घोटाला हुआ है,,,



Body:मामले को गम्भीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा की क्यू का मामले की जाँच CBI से करई जाये,साथ ही कोर्ट ने मामले मे राज्य सरकार को घोटाले की CBI से कराने के लिये जवाब पेश करने के भी आदेश दिये है,,,
वही राज्य सरकार ने कोर्ट मे कहा की सरकार मामले की विस्तर्ती जाँच SIT से कर रही है,,, एसे मे जाँच CBI को नही दी जा सकती,,,
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 18फरवरी को सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिये है।


Conclusion:आपको बता दे की देहरादून निवशी राज्य आन्दोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने नैनीताल हाई कोर्ट मे जनहित याचिका दायर कर कहा था की प्रदेश मे छात्र वृत्ति के नाम पर बडा घोटाला हुआ है जिसकी जाँच कराई जाएं,
पुर्व मे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को आज जवाब पेश करने के आदेश दिये थे

बाईट-एम सी पन्त,अधिवक्ता यचिककर्ता
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