हल्द्वानी: वाहन चलाने के दौरान अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Haldwani Traffic Violation) किया तो परिवहन विभाग या पुलिस विभाग आपका चालान करेगा. लेकिन चालान छुड़ाने (Haldwani Traffic Challan) से पहले अब आपको ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ना होगा, नहीं तो आपका चालान नहीं छूटेगा. परिवहन विभाग पहली बार ऐसा करने जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दौरान जिसका भी चालान छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, उसको पहले आरटीओ विभाग में बने सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़ाना होगा.
संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हल्द्वानी (Haldwani RTO) संदीप सैनी ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा नियम के तहत लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है. उन्होंने बताया कि पहली बार आरटीओ कार्यालय में सड़क सुरक्षा काउंसलिंग कार्यालय बनाया गया है. यहां चालान छुड़वाने से पहले उक्त व्यक्ति की 1 घंटे की सड़क सुरक्षा को लेकर काउंसलिंग की जाएगी. जहां उसको ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद उक्त व्यक्ति का चालान छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती है. ऐसे में अब उन लोगों को अपने चालान छुड़वाने से पहले ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेनी पड़ेगी. जिसके बाद ही उनका चालान छोड़ा जाएगा. आरटीओ ने बताया वाहन चलाने वाले लोगों को वाहन की स्पीड, हेलमेट किस तरह से लगाया जाता है, वाहन चलाने के क्या-क्या नियम हैं, सभी तरह के काउंसलिंग की जाएगी, जिससे सड़क हादसों को कम किया जा सके.