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हल्द्वानी: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 22, 2021, 7:36 AM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे आदेश में पीड़ित पक्ष को 1 लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 19 नवंबर 2017 का है. जहां मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक तेजपाल ने लालडाट की रहने वाली नाबालिग को भगाकर अमृतसर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 21 नवंबर 2017 को दुष्कर्म की घटना की अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता के साथ वापस हल्द्वानी आ गया था. जिसके बाद पुलिस ने बाजपुर चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया था.

पीड़ित पिता ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा था कि उसकी पुत्री दूध लेने दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी तेजपाल उसको अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया था. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: कॉलोनी में घूमते हुए भ्रूण को नोच रहे थे आवारा कुत्ते, जिसने भी देखा कलेजा मुंह को आ गया

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 10 गवाहों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर सागर ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे आदेश में पीड़ित पक्ष को 1 लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 19 नवंबर 2017 का है. जहां मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक तेजपाल ने लालडाट की रहने वाली नाबालिग को भगाकर अमृतसर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 21 नवंबर 2017 को दुष्कर्म की घटना की अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता के साथ वापस हल्द्वानी आ गया था. जिसके बाद पुलिस ने बाजपुर चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया था.

पीड़ित पिता ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा था कि उसकी पुत्री दूध लेने दुकान पर गई थी. इस दौरान आरोपी तेजपाल उसको अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया था. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: कॉलोनी में घूमते हुए भ्रूण को नोच रहे थे आवारा कुत्ते, जिसने भी देखा कलेजा मुंह को आ गया

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 10 गवाहों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर सागर ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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